अयोग्‍य लाभुक 28 तक सरेंडर करें राशन कार्ड, नहीं तो होगी कार्रवाई Ranchi News

Jharkhand. कल तक अयोग्य लाभुकों द्वारा राशन कार्ड सरेंडर करने की अंतिम तिथि है। 42000 राशन कार्ड ऐसे हैं जिनमें डुप्लीकेट आधार संख्या को दर्ज किया गया है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Publish:Wed, 27 May 2020 09:34 AM (IST) Updated:Wed, 27 May 2020 11:38 AM (IST)
अयोग्‍य लाभुक 28 तक सरेंडर करें राशन कार्ड, नहीं तो होगी कार्रवाई Ranchi News
अयोग्‍य लाभुक 28 तक सरेंडर करें राशन कार्ड, नहीं तो होगी कार्रवाई Ranchi News

रांची, जासं। रांची जिला प्रशासन ने एक बार फिर अपात्र लोगों के राशन कार्ड को सरेंडर करने का अंतिम मौका दिया है। प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वैसे कार्ड धारी जो पात्र नहीं है बावजूद इसके उन्होंने अपना पीला या गुलाबी राशन कार्ड बना लिया है। वह 28 मई तक अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें रांची जिला प्रशासन ऐसे अपात्र लोगों के राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने पर कार्रवाई करेगा।

अब तक ढाई सौ से अधिक अयोग्य राशन कार्ड धारियों द्वारा कार्ड सरेंडर किया जा चुका है। मंगलवार को भी 87 और कार्ड सरेंडर किए गए। वर्तमान में 89000 आवेदन लंबित है। 42000 राशन कार्ड ऐसे हैं जिनमें डुप्लीकेट आधार संख्या को दर्ज किया गया है। जबकि 5000 राशन कार्ड से पिछले 6 महीने से अनाज का उठाव नहीं हुआ है। इन सभी राशन कार्ड का सत्यापन शुरू हो चुका है। भविष्य में अपात्र व्यक्ति/परिवार द्वारा अधिनियम का लाभ लिये जाने की सूचना प्राप्त होने पर वसूली एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

chat bot
आपका साथी