हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट की सुरक्षा को स्पेशल टास्क फोर्स के गठन का दिया आदेश

Jharkhand. हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान सिविल कोर्ट में सीसीटीवी लगाने और दीवार ऊंची करने का निर्देश दिया।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Publish:Fri, 14 Feb 2020 03:06 PM (IST) Updated:Fri, 14 Feb 2020 03:06 PM (IST)
हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट की सुरक्षा को स्पेशल टास्क फोर्स के गठन का दिया आदेश
हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट की सुरक्षा को स्पेशल टास्क फोर्स के गठन का दिया आदेश

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में हाई कोर्ट सहित राज्य की अदालतों की सुरक्षा को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। अदालत ने सरकार से पूछा कि इसको लेकर क्या-क्या कदम उठाए गए हैैं। सरकार ने यह बताने को कहा है कि उत्तर प्रदेश की तरह राज्य में कोर्ट परिसर की सुरक्षा के लिए एसटीएफ का गठन किया जाएगा या नहीं। सुनवाई के दौरान गृह सचिव सुखेदव सिंह कोर्ट में उपस्थित थे।

अदालत ने राज्य की सिविल कोर्ट में ऑडियो के साथ एचडी सीसीटीवी कैमरा लगाने और तकनीक आधारित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करने का सुझाव भी दिया। अदालत ने सरकार से दो सप्ताह में जानकारी मांगी है। इस संबंध में हाई कोर्ट के अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता को उपस्थित रहने का आदेश दिया।

अदालत ने गृह सचिव से पूछा कि अदालत के निर्देश के बाद कोर्ट की सुरक्षा के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। गृह सचिव ने बताया कि अदालतों की सुरक्षा के लिए चरणबद्ध काम किया जा रहा है। अदालतों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। प्रवेश द्वार पर भी कार्ड से प्रवेश की व्यवस्था लागू की जाएगी।

इस दौरान अदालत ने कहा कि राज्य के सभी अदालतों में वीडियो कांफ्रेंसिंग व संबंधित जेल में इसकी सुविधा हो, ताकि आरोपितों को अदालत में लाने की जरूरत नहीं पड़े। इसके अलावा गंभीर मामलों की सुनवाई कर रहे जजों की सुरक्षा और कड़ी होनी चाहिए। इस दौरान अदालत ने लखनऊ की अदालत में कल हुई घटना का भी जिक्र किया। साथ ही अदालतों की चारदीवारी भी ऊंची करने का निर्देश दिया।

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