आज से जिम और बार खुलेंगे, अन्य आíथक गतिविधिया भी होंगी शुरू

राची झारखंड में रविवार से जिम और बार खोलने पर लगा प्रतिबंध समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही प्रतिबंधित सेवाओं को छोड़ अन्य आíथक गतिविधियों को भी शुरू करने की मंजूरी मिल चुकी है।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 01 Nov 2020 01:11 AM (IST) Updated:Sun, 01 Nov 2020 01:11 AM (IST)
आज से जिम और बार खुलेंगे, अन्य आíथक गतिविधिया भी होंगी शुरू
आज से जिम और बार खुलेंगे, अन्य आíथक गतिविधिया भी होंगी शुरू

राची : झारखंड में रविवार से जिम और बार खोलने पर लगा प्रतिबंध समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही प्रतिबंधित सेवाओं को छोड़ अन्य आíथक गतिविधियों को भी शुरू करने की मंजूरी मिल चुकी है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य में अब तक बंद कई प्रकार की आíथक गतिविधियों को 1 नवंबर से शुरू करने की इजाजत दे दी गई थी। हालाकि, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग समेत तमाम शिक्षण संस्थानों के संचालन, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, जुलूस, मेला व प्रदर्शनी पर प्रतिबंध जारी रहेगा। आठ नवंबर से अंतरराज्यीय बस सेवा को शुरू करने की इजाजत मिल चुकी है।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी के स्तर से विगत 22 अक्टूबर को ही इस संदर्भ में विस्तृत आदेश जारी कर दिया गया था। जारी आदेश के अनुसार पूरे राज्य में स्वास्थ्य विभाग के दिशा-निर्देश के अनुरूप एक नवंबर से जिम खुलेंगे। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन के बाहर बार खोलने की भी अनुमति दी गई है। साथ ही साथ, प्रतिबंधित श्रेणी की तमाम आíथक गतिविधिया भी शुरू हो सकेंगी। स्कूलों को बोर्ड परीक्षा के लिए छात्रों के निबंधन की अनुमति प्रदान की गई है, जिसके लिए अभिभावक की लिखित सहमति अनिवार्य होगी।

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खास बातें :

- कंटेंनमेंट जोन के बाहर के सभी स्कूल अपने विद्याíथयों को उनके अभिभावक की सहमति से ही कॉल कर सकते हैं। यह केवल रजिस्ट्रेशन व विभिन्न बोर्ड परीक्षा के उद्देश्य से होगा।

- कंटेंनमेंट जोन के बाहर के ही स्कूल को खोलने की अनुमति दी गई है। कंटेंमेंट जोन में रहने वाले विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मी को स्कूल में जाने की अनुमति नहीं दी गई है।

- क्वारंटाइन सेंटर के रूप में उपयोग हो रहे स्कूल को सैनिटाइज करने के बाद ही खोला जा सकेगा।

- वैसे विद्यार्थी जो रजिस्ट्रेशन के लिए स्कूल जा रहे हैं, उन्हें अपने अभिभावक की लिखित सहमति ले जानी होगी।

- स्कूल में जाने के लिए फेस कवर व मास्क जरूरी है। स्कूल में भी छह फीट की शारीरिक दूरी बनाना आवश्यक है। बैठने का प्लान भी उसी तरह होगा।

- छह फीट का गैप बनाते हुए स्कूल परिसर व स्कूल के बाहर कतार प्रबंधन कानून अनिवार्य है।

- वैसे कर्मी जो बीमार हों, बूढ़े हों, गर्भवती हों, वे विद्याíथयों के सीधे संपर्क में नहीं रहेंगे।

- प्रवेश थर्मल स्कैनर व हैंड सैनिटाइजर लगाने के बाद ही होगा। केवल स्वस्थ विद्यार्थी व शिक्षक को ही स्कूल में प्रवेश मिलेगा।

- पाìकग क्षेत्र सहित सभी जगहों पर शारीरिक दूरी का पालन कराना अनिवार्य है। पोस्टर आदि के माध्यम से विद्याíथयों को कोविड-19 के बारे में जानकारी दी जाएगी।

- शौचालय के पास साबून व सार्वजनिक स्थल पर हैंड सैनिटाइजर पर्याप्त मात्रा में रखने होंगे। दरवाजा, खिड़की, लिफ्ट, बटन, हैंड रेलिंग, कुर्सी, बेंच, वाशरूम को संक्रमणरहित करते रहना अनिवार्य है।

- फर्श की बेहतर सफाई, पेयजल, हैंडवाश क्षेत्र व वाशरूम के पास सफाई अनिवार्य होगा।

- छात्रों में भीड़भाड़ नहीं लगाने के लिए जागरूक करते रहना होगा।

- स्कूल राज्य हेल्पलाइन नंबर, स्वास्थ्य संबंधित आकस्मिक नंबर का प्रदर्शन करेंगे, ताकि कोई भी विद्यार्थी-शिक्षक समस्या आने पर उसका उपयोग कर सकें।

- किसी हॉल में होने वाले कार्यक्रम में हॉल की क्षमता के आधे लोग रहेंगे, खुले मैदान में एक बार में 200 से ज्यादा नहीं। हॉल मैदान की क्षमता के अनुसार लोग होंगे।

- अंतरराज्यीय बस सेवा आठ नवंबर से खोलने की अनुमति मिली है। इसके लिए परिवहन विभाग से जारी गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित करना होगा।

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