रिश्वत मामले में दूरदर्शन के पूर्व उप निदेशक शैलेश पंडित दोषी करार

Jharkhand. सीबीआइ की विशेष अदालत में 13 मार्च को सजा के बिंदु पर होगी सुनवाई। वर्ष 2015 में रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए थे शैलेश पंडित।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Publish:Sat, 07 Mar 2020 08:31 PM (IST) Updated:Sat, 07 Mar 2020 08:31 PM (IST)
रिश्वत मामले में दूरदर्शन के पूर्व उप निदेशक शैलेश पंडित दोषी करार
रिश्वत मामले में दूरदर्शन के पूर्व उप निदेशक शैलेश पंडित दोषी करार

रांची, राज्य ब्यूरो। सीबीआइ के विशेष जज एसके पांडेय की अदालत ने रिश्वत लेने के आरोपित दूरदर्शन केंद्र रांची के पूर्व उप-निदेशक शैलेश पंडित को दोषी करार दिया है। अदालत ने उनकी सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 13 मार्च की तारीख निर्धारित की है। दोषी करार देने के बाद अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया है।

वरीय विशेष लोक अभियोजक एसके दास ने बताया कि शैलेश पंडित पर स्टेशनरी सामग्री की आपूर्ति किए जाने के एवज में दूरदर्शन केंद्र रांची के ही एलडीसी अशोक कुमार से कमीशन के तौर पर रिश्वत लेने का आरोप है। सीबीआइ ने 24 जून 2015 को रिश्वत लेते हुए उन्हें गिरफ्तार किया था। शिकायतकर्ता अशोक कुमार दूरदर्शन केंद्र में स्टेशनरी आपूर्ति सेक्शन का कार्यभार संभालता है, जहां अलग-अलग तारीखों में 1.04 लाख रुपये की स्टेशनरी आपूर्ति की गई थी।

शैलेश पंडित ने इस पर 10 फीसदी कमीशन मांगा था। नहीं देने पर नौकरी से निलंबित करने की धमकी दी थी। अशोक कुमार ने इसकी शिकायत सीबीआइ से की। सीबीआइ ने कांड संख्या आरसी 6/15 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। इस मामले में सीबीआइ ने 16 गवाही दर्ज कराई है।

chat bot
आपका साथी