हिंदपीढ़ी में घर से बाहर निकले तो ड्रोन कैमरा उतारेगा तस्वीर, इसी के आधार पर दर्ज होगा केस

राची हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी से संक्रमण रोकने और सुरक्षा के लिए अब आसमान से ड्रोन फ्लाई बाई सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए नक्शा तैयार कर लिया गया है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 05 May 2020 06:04 AM (IST) Updated:Tue, 05 May 2020 06:21 AM (IST)
हिंदपीढ़ी में घर से बाहर निकले तो ड्रोन कैमरा उतारेगा तस्वीर, इसी के आधार पर दर्ज होगा केस
हिंदपीढ़ी में घर से बाहर निकले तो ड्रोन कैमरा उतारेगा तस्वीर, इसी के आधार पर दर्ज होगा केस

जागरण संवाददाता, राची : हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी से संक्रमण रोकने और सुरक्षा के लिए अब आसमान से निगहबानी के लिए ड्रोन फ्लाई-बाई सिस्टम लागू किया गया है। इस सिस्टम के लिए पूरे हिंदपीढ़ी का नक्शा तैयार कर सात ड्रोन कैमरे दिए गए हैं जो अलग-अलग सात जोन में निगरानी करेंगे। इसके लिए ड्रोन ऑपरेटर तैनात किए गए हैं। हिंदपीढ़ी में लॉकडाउन तोड़ने वालों की तस्वीरें ड्रोन से ली जाएंगी। इस तस्वीर को पुलिस बतौर साक्ष्य उपयोग करेगी। सभी जोन में तैनात ड्रोन ऑपरेटरों के साथ रेडियो ऑपरेटर और वायरलेस सेट से लैश पुलिस पदाधिकारी भी तैनात किए गए हैं। ये लॉकडाउन उल्लंघन की सूचना संबंधित जोन व सेक्टर के पुलिस अफसरों को देंगे। सुरक्षा के लिए बने सात जोन को तीन सेक्टरों के अधीन रखा गया है। तीनों सेक्टर के प्रभारी डीएसपी स्तर के अधिकारी बनाए गए हैं। इससे संबंधित आदेश एसएसपी अनीश गुप्ता ने जारी कर दिया है। ड्रोन कैमरों से निगरानी के लिए बंटे इलाके

ड्रोन कैमरा-1

कुर्बान चौक, गुरुनानक स्कूल व नाला रोड के इलाके

ड्रोन कैमरा-2

मालीटोली चौक, थर्ड स्ट्रीट व सेकेंड स्ट्रीट

ड्रोन कैमरा-3

हरमू नदी के सीमाना वाले इलाके, बच्चा कब्रिस्तान मोहल्ला व आसपास

ड्रोन कैमरा-4

बंशी चौक, ग्वालाटोली, मंटू चौक व आसपास

ड्रोन कमरा-5

नेजाम नगर, छोटा तालाब वाले मोहल्ले

ड्रोन कैमरा-6

मोती मस्जिद मोहल्ला व हरमू नदी से सटे मोहल्ले

ड्रोन कैमरा-7 पुरानी राची से सटे मोहल्ले

ये हैं निर्देश

ड्रोन कैमरा उड़ाने के दौरान लो फ्लाइट का प्रयास होगा ताकि लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों का साक्ष्य सही तरीके से दिखे। ड्रोन ऑपरेटर व जिम्मेदार पदाधिकारी अपने जोन में अधिक से अधिक कवर करने के लिए पेट्रोलिंग कार से भ्रमणशील रहेंगे। ड्रोन फ्लाइ बाई के लिए जरूरत के हिसाब से पैदल भ्रमणशील रहेंगे। ड्रोन ऑपरेटर व पुलिस पदाधिकारी या रेडियो ऑपरेटर भ्रमण के दौरान मास्क व ग्लव्स पहनेंगे ड्रोन फ्लाई-बाई के दौरान ड्रोन सर्विलास टीम किसी ठोस वस्तु को नहीं छूएगी। वॉलेंटियर्स से भी सामाजिक दूरी बना कर रखेंगे। -ड्रोन फ्लाई के दौरान लॉकडाउन उल्लंघन देखते ही रेडियो ऑपरेटर ट्रेट्रा कंट्रोल को सूचना देंगे

-साक्ष्य जमा करने के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन करेंगे। स्थानीय पार्षद से सत्यापित कराने का निर्देश

प्रत्येक दिन ड्रोन ऑपरेटर व पुलिस पदाधिकारी लॉकडाउन उल्लंघन से जुड़ी फोटो थाना प्रभारी को देंगे। -लॉकडाउल उल्लंघन करने वालों की फोटो व उल्लंघन करने वाले का स्थान सत्यापित करने के लिए नाटिस देकर स्थानीय पार्षद को सूचित करेंगे।

-सत्यापन व पार्षद को नोटिस तामिला के बाद लॉकडाउन उल्लंघन से संबंधित आइपीसी की धारा 188, 269, 270, आपदा प्रबंधन अधिनियम व आइपीसी की धारा 308 के तहत मामला दर्ज करेंगे।

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पार्षदों के लिए नोटिस का फॉर्मेट तैयार, सहयोग नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी

राची पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के लिए सोमवार को एक फॉर्मेट तैयार कर लिया है। जिसमें सीआरपीसी, आइपीसी, पंचायती राज अधिनियम के अलग-अलग कानूनों का हवाला देकर सहयोग की अपील की गई है। इसमें चेतावनी दी गई है कि सहयोग नहीं किए जाने पर संबंधित पार्षद पर कार्रवाई भी की जा सकती है। इस तरह का भेजा जाएगा नोटिस

आपको सूचित किया जाता है कि झारखंड पंचायती राज्य अधिनियम 2001 की धारा- 2(6) के तहत आप निर्वाची पदाधिकारी/सदस्य हैं व पुन: झारखंड पंचायती राज्य अधिनियम-2001 की धारा- 2(33) के तहत आप नियत प्राधिकारी हैं तथा धारा- 2(37) के तहत लोक सेवक भी हैं। झारखंड पंचायती राज्य अधिनियम -2001 की धारा- 10(38) के तहत आप पर विशिष्ट उत्तरदायित्व है। आप पर प्राधिकार के तहत संक्रमण रोग के नियंत्रण हेतु सहयोग करने की अनिवार्यता है। धारा- 40(एफ) सीआरपीसी, धारा- 10(33) झारखंड पंचायती राज्य 2001 के तहत प्रदत्त प्राधिकार के आलोक में अटैच की गई फोटो में लॉकडाउन उल्लंघन करने वाले का नाम-पता का सत्यापन कर सूचित करने की कृपा करें। कृपया इसे धारा-91 सीआरपीसी के तहत विधिक तामिला-पत्र समझें व विधिक प्राधिकार के तहत अनुवाछित सहयोग नहीं मिलने पर आपके विरुद्ध धारा- 166(डी)आइपीसी के तहत आगे विधिक कार्रवाई भी की जा सकती है।

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