डबल हेलमेट का भी कट रहा चालान, परिवहन मंत्री को नहीं है जानकारी

शहर में दो पहिया वाहन पर चालक के पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। जो नहीं पहनते हैं उनका चालान कटता है। लेकिन मंत्री सीपी सिंह को इसकी जानकारी नहीं है।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 08 Sep 2019 04:29 AM (IST) Updated:Sun, 08 Sep 2019 06:35 AM (IST)
डबल हेलमेट का भी कट रहा चालान, परिवहन मंत्री को नहीं है जानकारी
डबल हेलमेट का भी कट रहा चालान, परिवहन मंत्री को नहीं है जानकारी

जागरण संवाददाता, रांची : शहर में दो पहिया वाहन पर चालक के पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। तीन सितंबर से अब तक कई दो पहिया वाहन चालकों के चालान भी काटे जा चुके हैं। जबकि राज्य के परिवहन मंत्री सीपी सिंह को यह जानकारी नहीं है। शनिवार को मीडिया से बातचीत के क्रम में कहा कि रांची में डबल हेलमेट की अभी शुरुआत ही नहीं हुई है। यह प्रावधान अचानक लागू कर दिया गया है। जिसके कारण आम लोग की परेशानी बढ़ी है। इस नियम को लागू करने से पहले आम लोगों को जागरूक करना चाहिए। दो पहिया वाहन चालकों को यह जानकारी देनी चाहिए कि भैया, दो हेलमेट लगाकर चलना है। यानी, दो पहिया वाहन पर दो सवारी ही बैठेंगे और लड़का हो या लड़की दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। उन्होंने यह भी कहा कि नियमत: देखिएगा तो डबल हेलमेट आवश्यक है। दो पहिया वाहन पर जो व्यक्ति चालक के पीछे बैठ रहा है। एक्सीडेंट होने की स्थिति में यही हेलमेट उसके लिए सुरक्षा कवच होगा। चूंकि सिर बहुत ही नाजुक होता है। ऐसा नहीं है कि दो पहिया वाहन पर चालक के पीछे बैठने वाले व्यक्ति का सिर वज्र का बना होता है। हालांकि दो हेलमेट का प्रावधान अभी लागू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि चार पहिया वाहन चलाने वाले के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। ड्राइवर के बगल में बैठने वाले को भी सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से लगाना है। भले ही वह व्यक्ति वीवीआइपी ही क्यों न हो। कहा, चार पहिया वाहन में पीछे की सीट पर बैठने वाले के लिए सीट बेल्ट लगाने का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान उनकी सुरक्षा के लिए ही किया गया है। चार पहिया वाहन में अचानक ब्रेक लगाने पर पीछे की सीट पर बैठने वाले को भी चोट लगती है।

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