मकान मालिक किराया या घर खाली करने के लिए न करें परेशान, नहीं तो होगी कार्रवाई

Jharkhand News. हजारीबाग उपायुक्त ने इस संबंध में आदेश जारी कर कहा है कि किसी भी स्थिति में मकान खाली करने की धमकी या दबाव न डालें।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Publish:Sun, 14 Jun 2020 11:30 AM (IST) Updated:Mon, 15 Jun 2020 09:49 AM (IST)
मकान मालिक किराया या घर खाली करने के लिए न करें परेशान, नहीं तो होगी कार्रवाई
मकान मालिक किराया या घर खाली करने के लिए न करें परेशान, नहीं तो होगी कार्रवाई

हजारीबाग, जासं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते उपायुक्त भुवनेश प्रताप सिंह ने मकान मालिकों के लिए आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि कोई भी मकान मालिक अगले आदेश तक किराएदार से किराया न मांगे और न ही किराएदार को परेशान करें। किसी भी स्थिति में मकान खाली करने की धमकी या दबाव न डालें।

यदि जिले के किसी मकान मालिक द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इसमें 1 वर्ष तक की सजा व अर्थदंड या दोनों हो सकता है। यदि आदेश के उल्लंघन से किसी भी तरह की जान माल की क्षति होती है तो यह सजा 2 वर्ष तक की भी हो सकती है। उपायुक्त ने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया है।

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