ससुर और जेठ के सहयोग से पति ने तेजाब से नहलाया, पीड़िता का दिल दहलाने वाला बयान

मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 22 जून की तिथि निर्धारित की है। इस दौरान पीड़िता पक्ष की ओर से गवाही दर्ज की जाएगी।

By BabitaEdited By: Publish:Fri, 22 Jun 2018 01:08 PM (IST) Updated:Fri, 22 Jun 2018 03:38 PM (IST)
ससुर और जेठ के सहयोग से पति ने तेजाब से नहलाया, पीड़िता का दिल दहलाने वाला बयान
ससुर और जेठ के सहयोग से पति ने तेजाब से नहलाया, पीड़िता का दिल दहलाने वाला बयान

रांची, जेएनएन। तेजाब पीड़िता सह शिकायतकर्ता रिंकू देवी का बयान गुरुवार को न्यायिक दंडाधिकारी तारकेश्वर दास की अदालत में दर्ज किया गया। दिल दहलाने वाले बयान में पीड़िता ने कहा कि ससुर इनर साव और जेठ जयराम साव के सहयोग से पति बलराम साव ने उसे तेजाब से नहला दिया। इससे शरीर जलने लगा। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। गिर गई। 

वहां से रिम्स में होश आया। इसके बाद मां-पिता को सब बात बताई। इसके बाद पिता रातू थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने गए। वहां बोला कि गढ़वा थाना में केस कीजिए। गढ़वा थाना भी गए तो बोला कि डालटनगंज जाइए। तब थककर कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराई। मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 22 जून की तिथि निर्धारित की है। इस दौरान पीड़िता पक्ष की ओर से गवाही दर्ज की जाएगी।

पीड़िता ने अदालत के समक्ष बताया कि उसकी शादी 12 मई 2011 को बलराम साव के साथ सामाजिक रीति-रिवाज से हुई थी। बाद में उसे दो बेटी हुई। दो बेटियों के जन्म पर ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करने लगे। 2018 में बेटा हुआ, जिसका निधन हो गया। इसके बाद मुझे मारपीट कर ससुराल पहुंचा दिया गया। 27 अप्रैल 2018 (घटना के एक दिन पूर्व) पति उसके घर रांची के रातू आया और ससुराल ले गया। 50 हजार रुपये भी लिया। 28 अप्रैल 2018 की रात मेरे पति ने मुझे पांच हजार रुपये दिए और मां, भाभी व भैया (जेठ) के साथ ओझा सलीम के पास गढ़वा जाने को बोला। बताया कि तांत्रिक बेटा होने का उपाय बताएगा। 29 अप्रैल 2018 को वह (पीड़िता रिंकू देवी), सास (पार्वती देवी), गोतनी (गायत्री देवी), जेठ (जयराम साव) और ससुर (इनर साव) बस पकड़कर डालटनगंज आए।

यहां से गढ़वा जाने के लिए टेंपो लिया। तहले नदी के पास टेंपो रोक दिया गया। मेरे पति और पड़ोसी सुनील ठाकुर मोटरसाइकिल से पहुंचे। उनके हाथ में बोतल थी जिसमें तेजाब भरा था। पति ने यह एसिड मेरे सिर पर डाल दिया। मैं बेहोश हो गई। वारदात के समय ससुर और जेठ घटना के समय मौजूद थे। 

बुरी तरह जल गया है शरीर और चेहरा

 न्यायिक दंडाधिकारी तारकेश्वर दास ने बयान के अंत में घटना से हुए नुकसान के बारे में विस्तार से लिखा है। उन्होंने लिखा है कि पीड़िता के सिर, चेहरा, राइट सोल्डर, लेफ्ट पाम, राइट सोल्डर बुरी तरह से जल गए हैं। निचला होठ सिकुड़ गया है। दांत दिख रहा है। दाहिना कान आधा बर्बाद हो चुका है। दाहिनी बांह भी आधा जल चुकी है।

जागरण ने की पहल

झालसा ने मुफ्त इलाज के लिए लिखा पत्र झालसा की ओर से पीड़िता रिंकू देवी को रिम्स में मुफ्त इलाज के साथ उसके परिजनों को पीड़िता के साथ रहने की सुविधा प्रदान करने को लेकर रिम्स निदेशक को पत्र लिखा गया है। इसके माध्यम से पीड़िता के इलाज के साथ उसके परिजनों को भी रहने के साथ मुफ्त व्यवस्था करने को कहा गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पीड़िता को 15 दिनों में एक लाख रुपये का मुआवजा दी दिया जाएगा। वहीं दो माह के बाद दो लाख रुपये और दिए जाएंगे। इसके अलावा झालसा ने पीड़िता को कानूनी मदद के लिए अधिवक्ता भी उपलब्ध करा दिया है। झालसा ने यह कदम दैनिक जागरण की पहल पर उठाया। उन्हें जागरण की ओर से पीड़िता की पूरी व्यथा बताई गई 

पीड़िता पक्ष की ओर से गवाही आज

पीड़िता पक्ष की ओर से गवाही के लिए अदालत ने 22 जून की तिथि निर्धारित की है। मामले में पीड़िता के अलावा गवाह के रूप में उसके पिता बीरबल साव, मां चंपा देवी, मंजू देवी, उपेंद्र साव और राज बिहारी सिंह को नामित गवाह बनाया गया है। 

डालसा ने गठित की टीम, पीड़िता को रिम्स में कराया भर्ती

तेजाब पीड़िता रिंकू देवी को इलाज के लिए प्रधान न्यायायुक्त सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) के चेयरमेन नवनीत कुमार के आदेश पर डालसा सचिव फहीम किरमानी के निर्देश पर रिम्स में भर्ती कराया गया। साथ ही पीड़ित मुआवजा अधिनियम के तहत आवेदन दिया गया। सचिव द्वारा एक टीम का भी गठन किया गया है। उसमें अधिवक्ता कीर्ति नारायण सिंह, अमित कुमार, सुप्रिया सिन्हा, एवं पीएलवी विक्की कुमार चौधरी, अनिता कुमारी, प्रीति पाल, संपा दास शामिल हैं। टीम के सदस्यों ने ही पीड़िता को इलाज के लिए रिम्स में भर्ती करवाया गया।

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