युवती को नशा देकर किया निकाह और बनाए थे संबंध, दुष्कर्मी को 10 साल की जेल Ranchi News
Jharkhand. रांची की अदालत ने हिंदीपीढ़ी के खेत मुहल्ला निवासी जावेद अख्तर पर 10 साल की सजा और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
रांची, जासं। रांची के पिठोरिया इलाके में युवती का अपहरण और बलात्कार के मामले में एसीजे एसके पांडे की अदालत ने हिंदीपीढ़ी के खेत मुहल्ला निवासी जावेद अख्तर को 10 साल की सजा और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। घटना 25 मार्च 2016 की है।
पीड़िता के पिता के अनुसार 16 मार्च 2016 की रात 10:15 बजे आरोपित उसके घर कपड़ा देने के बहाने आया। इसके बाद बेटी को बाहर बुलाया और दोस्तों के साथ जबरदस्ती उठाकर ले गया। फिर नशा खिलाकर निकाह किया और शारीरिक संबंध बनाया। 23 मार्च 2016 को जावेद अख्तर के किराए के मकान से युवती को बरामद किया गया। इस संबंध में 25 मार्च 2016 को पिठोरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।