अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपित को 7 साल की जेल व 15 हजार जुर्माना Ranchi News
Jharkhand. मांडर थाना क्षेत्र की एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। जुर्माने की रकम नहीं देने पर सात माह की अतिरिक्त सजा काटनी हाेगी।
रांची, जासं। रांची की एक अदालत ने दुष्कर्म के एक आरोपित चावा उरांव को सात साल की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम नहीं जमा करने पर आरोपित को सात माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। शुक्रवार को एस के पांडेय की अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान यह सजा सुनाई गई। मामला मांडर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।
यहां 22 जुलाई 2017 को एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। पीडि़ता अपने छोटे भाई के साथ रुगडा चुनने जंगल गई हुई थी। शाम छह बजे वापस लौटने के दौरान गांव के ही जावा उरांव ने उसके साथ मारपीट की और जबरदस्ती अपने साथ ले गया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के दूसरे दिन पीडि़ता को पड़ोस के घर से बरामद किया गया था। इसके बाद पीडि़त पक्ष की ओर से थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
यहां 22 जुलाई 2017 को एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। पीडि़ता अपने छोटे भाई के साथ रुगडा चुनने जंगल गई हुई थी। शाम छह बजे वापस लौटने के दौरान गांव के ही जावा उरांव ने उसके साथ मारपीट की और जबरदस्ती अपने साथ ले गया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के दूसरे दिन पीडि़ता को पड़ोस के घर से बरामद किया गया था। इसके बाद पीडि़त पक्ष की ओर से थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
अब खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस, डाउनलोड करें जागरण एप