अग्रिम जमानत के बाद पूर्व विधायक राजेश रंजन ने भरा बेल बांड

रांची : राज्यसभा चुनाव-2010 से जुड़े हॉर्स ट्रेडिंग मामले में पूर्व विधायक राजेश रंजन की ओर से सीबीआइ

By JagranEdited By: Publish:Sun, 26 Mar 2017 01:00 AM (IST) Updated:Sun, 26 Mar 2017 01:00 AM (IST)
अग्रिम जमानत के बाद पूर्व विधायक राजेश रंजन ने भरा बेल बांड
अग्रिम जमानत के बाद पूर्व विधायक राजेश रंजन ने भरा बेल बांड

रांची : राज्यसभा चुनाव-2010 से जुड़े हॉर्स ट्रेडिंग मामले में पूर्व विधायक राजेश रंजन की ओर से सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश बीके तिवारी की अदालत में बेल बांड भरा गया। अदालत ने 25-25 हजार के दो मुचलके पर उन्हें जमानत दी। इसके पूर्व उन्हें हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली थी। उल्लेखनीय है कि सीबीआइ ने वोट के बदले नोट लेने के मामले में राजेश रंजन सहित तत्कालीन विधायक साइमन मरांडी, उमा शंकर अकेला, योगेंद्र साव व सावना लकड़ा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके खिलाफ राज्यसभा चुनाव 2010 में वोट देने के एवज में 50 लाख से दो करोड़ रुपये लेने का आरोप लगा था। आरोप था कि ये लोग पैसे लेकर प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने को तैयार हुए थे। इस बीच एक खबरिया निजी चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन कर मामले का खुलासा किया था। शुरुआत में इस मामले की जांच निगरानी (वर्तमान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) कर रही थी। झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर यह मामला सीबीआइ को सौंपा गया था।

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