असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कैसे देंगे योजनाओं का लाभ

राची : मुख्य न्यायाधीश वीरेंदर सिंह और न्यायमूर्ति पीपी भट्ट की खंडपीठ ने सोमवार को असंगठित क्षेत्र

By Edited By: Publish:Tue, 28 Apr 2015 01:08 AM (IST) Updated:Tue, 28 Apr 2015 01:08 AM (IST)
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कैसे देंगे योजनाओं का लाभ

राची : मुख्य न्यायाधीश वीरेंदर सिंह और न्यायमूर्ति पीपी भट्ट की खंडपीठ ने सोमवार को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए योजनाएं चलाए जाने की माग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने इस मामले पर श्रम विभाग के प्रधान सचिव को विस्तृत हलफनामा दायर करने को कहा। अदालत ने यह जानना चाहा कि निर्माण क्षेत्र में लगे मजदूरों तक कैसे योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा।

याचिका में कहा गया है कि सरकार नियमानुसार निर्माण कार्य की कुल लागत का एक फीसद हिस्सा लेबर सेस के रूप में काटती है। अभी सरकार के पास इस मद में करोड़ों रुपये पड़े हैं। उस पैसे को किस प्रकार मजदूरों तक पहुंचाया जाएगा, इस संबंध में जवाब दायर करना है। मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगी।

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