प्रतिबंधित मांस बेचने के आठ आरोपितों को भेजा जेल

चितरपुर (रामगढ़) : रामगढ़ जिला के चितरपुर के बड़कीपोना स्टेशन से सटे रहमतनगर व पश्चिम

By JagranEdited By: Publish:Mon, 05 Nov 2018 07:33 PM (IST) Updated:Mon, 05 Nov 2018 07:33 PM (IST)
प्रतिबंधित मांस बेचने के आठ आरोपितों को भेजा जेल
प्रतिबंधित मांस बेचने के आठ आरोपितों को भेजा जेल

चितरपुर (रामगढ़) : रामगढ़ जिला के चितरपुर के बड़कीपोना स्टेशन से सटे रहमतनगर व पश्चिमी पंचायत सचिवालय के समीप वर्षो से चल रहे तीन अवैध वधशाला में छापामारी में भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस के साथ गिरफ्तार किए गए आठ आरोपितों को रजरप्पा थाना पुलिस ने सोमवार को रामगढ़ जेल भेज दिया है। प्रतिबंधित मांस बेचने के आरोपित रमजान अंसारी, शमीम शेख, इसरार शेख, साबिर हुसैन, कलीम उल्लाह, अमरूल अंसारी, सैफुल इस्लाम, नुरुल हसन को सदर अस्पताल में मेडिकल कराने के बाद जेल भेजा गया है। इनपर झारखंड गोवंशीय पशु वध निषेध अधिनियम 2005 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं छापेमारी के दौरान पुलिस पर उपद्रवियों के पथराव मामले में थाना प्रभारी इंस्पेक्टर कमलेश पासवान ने अलग से एक प्राथमिकी दर्ज कराई इसमें 19 लोगों को नामजद किया गया है। अज्ञात 150 महिला-पुरूषों को भी आरोपित किया गया है। लोक संपत्ति निवारण अधिनियम के तहत रहमतनगर-इस्लामनगर के बरकत उल्लाह, रुबिया उर्फ शबनम, अयाजुल अबेदीन, कौशल, शराफत, नौशाद, अजीज मियां, तारा भंडारी, फैसल, जाहिद अहमद, छोटा बाबू, लालू अंसारी, राजू भट्ट, हरहान ताहिर, शाहबाज, शम्मी, जमील, अमीन व कलीम अख्तर को नामजद किया गया है। विदित हो कि रविवार की सुबह को एसपी निधि द्विवेदी के निर्देश पर एसडीपीओ राधा प्रेमकिशोर के नेतृत्व में गठित पुलिस की पांच टीम की छापेमारी में चितरपुर क्षेत्र के तीन अवैध वधशाला से भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस सहित 21 ¨जदा मवेशियों को जब्त किया गया। प्रतिबंधित मांस को जैसे ही पुलिस जब्त कर उठाने लगी तो वहां मौजूद कुछ महिलाएं व पुरुष हंगामा करते हुए पथराव करना शुरू कर दिए। इसमें एसडीपीओ राधा प्रेम किशोर, रामगढ़ थाना प्रभारी इंस्पेक्टर लिलेश्वर महतो, कुजू ओपी प्रभारी अर्जुन उरांव सहित कई पुलिस बल के जवान घायल हो गए।

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