दुष्कर्म मामले में दोषी करार
जासं पाकुड़ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने पाकुड़ (मुफस्सिल )
जासं पाकुड़: जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने पाकुड़ (मुफस्सिल )थाना कांड संख्या 7/2017 एवं पोक्सो 32/2018 के अभियुक्त नूर गुलाब शेख को धारा 376 भादवि एवं पोक्सो 4 के अंतर्गत दोषी करार दिया है। अभियुक्त को अदालत के द्वारा 27 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। मामले में पीड़िता की मां ने आरोप लगाई थी कि उसकी बेटी 12 बजे दिन में अपने घर पर टीबी देख रही थी। उसी समय बगल के गुलाब शेख ने घर में घुस कर जबरन मुंह दबा कर दुष्कर्म किया। मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अम्बोज वर्मा एवं अभियोजन पक्ष की ओर से शिवेंद्र कुमार सिंह ने अपना -अपना पक्ष रखा ।