कोचांग सामूहिक दुष्कर्म कांड में फादर अल्फोंस आइंद की जमानत याचिका खारिज

खूंटी : कोचाग में पाच युवतियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपी फादर अल्फोंस आईं

By JagranEdited By: Publish:Tue, 11 Sep 2018 10:59 PM (IST) Updated:Tue, 11 Sep 2018 10:59 PM (IST)
कोचांग सामूहिक दुष्कर्म कांड में फादर अल्फोंस आइंद की जमानत याचिका खारिज
कोचांग सामूहिक दुष्कर्म कांड में फादर अल्फोंस आइंद की जमानत याचिका खारिज

खूंटी : कोचाग में पाच युवतियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपी फादर अल्फोंस आईंद की जमानत याचिका जिला कोर्ट ने खारिज कर दी। मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में कोचाग दुष्कर्म के आरोपी फादर अल्फोंस आईंद (पिता स्व. नुआस आईंद साकिन लापा थाना कर्रा) की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के प्रभारी लोक अभियोजक सुशील कुमार जायसवाल द्वारा आरोपी की जमानत का साक्ष्य के आधार पर पुरजोर विरोध किया गया। अड़की थाना में दर्ज कांड में भी नहीं मिली जमानत

कोचाग दुष्कर्म काड से जुड़े एक अन्य मामले अड़की थाना काड 21/18 साजिश के तहत अपहरण कर मारपीट करने एवं जबरन पेशाब पिलाने की घटना में आरोपी फादर अल्फोंस की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। इसमें भी बेल रिजेक्ट हो गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय कुमार सिन्हा ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी अल्फोंस की जमानत याचिका को अस्वीकृत कर दिया।

गौरतलब है कि इसके पर्व मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने 29 जून 2018 को उक्त दोनों मामले में आरोपी अल्फोंस आईंद की जमानत आवेदन को अस्वीकृत कर दिया था।

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