गलत नीयत से महिला का हाथ पकड़ने पर तीन साल की सजा
जामताड़ा : गलत नीयत से महिला का हाथ पकड़ने के मामले में अंतिम सुनवाई के बाद अपर जिला एवं स
जामताड़ा : गलत नीयत से महिला का हाथ पकड़ने के मामले में अंतिम सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमल कुमार श्रीवास्तव ने आरोपित सुरेश महतो को तीन साल कैद और तीन हजार रुपये अर्थ दंड की सजा मुकर्रर की है। इस संदर्भ अपर लोक अभियोजक वसीर अहमद खान ने बताया कि वर्ष 2015 में जामताड़ा थाना क्षेत्र के सिलदाहा गांव में आरोपित सुरेश महतो ने एक महिला के घर में प्रवेश कर गलत नीयत से हाथ पकड़ लिया था। पीड़िता ने जामताड़ा महिला थाना में मामला दर्ज कराया था। इस मामले में अदालत ने सात गवाहों का बयान दर्ज कर मामले को सही पाया और अंतिम सुनवाई के पश्चात आरोपित को तीन वर्ष की सजा और तीन हजार रुपये अर्थ दंड की सजा मुकर्रर की है। अर्थ दंड नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया है। बाद में आरोपित के अधिवक्ता की ओर से अपीलीय बांड दायर करने के कारण अदालत ने उसे जमानत दे दी।