नाबालिक से छेड़खानी के आरोप में ढाई साल की सजा

जामताड़ा नाबालिग लड़की से स्कूल जाने के क्रम में छेड़छाड़ करने के मामले में अंतिम सुनवाई के पश्चात अपर जिला व सत्र न्यायाधीश कमल कुमार श्रीवास्तव ने आरोपित नारायणपुर थाना क्षेत्र के पोखरिया निवासी राहत अंसारी उर्फ रियासत अंसारी को ढाई साल की सजा मुकर्रर की है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 05 Dec 2019 05:59 PM (IST) Updated:Fri, 06 Dec 2019 06:20 AM (IST)
नाबालिक से छेड़खानी के आरोप में ढाई साल की सजा
नाबालिक से छेड़खानी के आरोप में ढाई साल की सजा

जामताड़ा : नाबालिग लड़की से स्कूल जाने के क्रम में छेड़छाड़ करने के मामले में अंतिम सुनवाई के पश्चात अपर जिला व सत्र न्यायाधीश कमल कुमार श्रीवास्तव ने आरोपित नारायणपुर थाना क्षेत्र के पोखरिया निवासी राहत अंसारी उर्फ रियासत अंसारी को ढाई साल की सजा मुकर्रर की है।

लोक अभियोजक सुभाष मुर्मू ने बताया कि नारायणपुर थाना क्षेत्र के एक नाबालिग लड़की स्कूल जाने के क्रम में आरोपित राहत अंसारी उर्फ रियासत अंसारी हमेशा छेड़खानी करता था। जब वह नारायणपुर छात्रवृत्ति लेने के लिए गई तो वहां पर आरोपित ने उसका हाथ पकड़कर खींचना शुरू किया और फोटो खींचकर गलत काम करने के लिए कहा। राजी नहीं होने पर फोटो वायरल करने की धमकी दी। इसके विरोध में पीड़िता ने पोस्को के तहत नारायणपुर थाना में मामला दर्ज कराया है। उक्त मामले में पीड़िता की ओर से आठ गवाह ने पक्ष में गवाही दी। अदालत ने सभी गवाहों का बयान सुनने के पश्चात मामले को सत्य पाया और आरोपित को छेड़खानी की धारा 354 ए में ढाई साल और 1,000 रुपये अर्थदंड,  354 डी में दो साल और 1,000 रुपये अर्थदंड, पोस्को की धारा 12 में दो साल की सजा और 2,000 रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है। अदालत ने अर्थदंड की राशि पीड़िता को भुगतान करने को कहा है। नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया है।

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