जमशेदपुर शहर के दो स्कूल बने कैंप जेल जहां बिना मास्‍क पकड़े जानेवालों को रखा जाएगा Jamshedpur News

जिला प्रशासन ने गोलमुरी स्थित केरला समाजम माॅडल स्कूल व बिष्टुपुर स्थित मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल को कैंप जेल बनाया है जहां बिना मास्क वाले लोग रखें जाएंगे।

By Vikas SrivastavaEdited By: Publish:Fri, 10 Jul 2020 11:18 AM (IST) Updated:Fri, 10 Jul 2020 11:18 AM (IST)
जमशेदपुर शहर के दो स्कूल बने कैंप जेल जहां बिना मास्‍क पकड़े जानेवालों को रखा जाएगा Jamshedpur News
जमशेदपुर शहर के दो स्कूल बने कैंप जेल जहां बिना मास्‍क पकड़े जानेवालों को रखा जाएगा Jamshedpur News

जमशेदपुर (जागरण संवाददाता)। पूर्वी सिंहभूम जिले में एकाएक कोरोना के मामले बढ़ गए हैं। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने कड़े फैसले लिए। इसके तहत मास्क और शारीरिक दूरी का सख्ती से पालन कराया जाएगा। बिना मास्क पहने हुए कोई पकड़ा गया तो उसे कैंप जेल में रखा जाएगा।

जिला प्रशासन ने शहर के दो स्कूल (गोलमुरी स्थित केरला समाजम माॅडल स्कूल व बिष्टुपुर स्थित मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल) को कैंप जेल बनाया है, जहां बिना मास्क वाले लोग रखें जाएंगे। यही नहीं, अब लाॅकडाउन का उल्लंघन करने वालों को कोर्ट से जमानत लेना होगा।  इसके लिए प्रतिदिन शाम चार से रात नौ बजे तक अभियान चलाया जाएगा।

समाहरणालय सभागार में बुधवार को उपायुक्त रविशंकर शुक्ला व वरीय पुलिस अधीक्षक एम तमिल वाणन द सभी इंसिडेंट कमांडर, प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियो के साथ कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में अनलॉक-2 में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के सख्ती से अनुपालन का निर्देश दिया गया। उपायुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि अंतरराज्यीय सीमा पर दूसरे राज्य से आने वाले आगंतुकों को वाहन पास नहीं होने पर जिले में इंट्री ना दें। उपायुक्त ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में सबसे ज्यादा सैंपल कनेक्शन होने चाहिए। बैंक्वेट हॉल या सामुदायिक भवन में कोई कार्यक्रम तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा उद्घाटन-शिलान्यास के कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित रखना है।

 ठेले के पास खड़े होकर ना खाएं, होम डिलीवरी की सुविधा रहे।

दुकानों के पास एक बार में पांच से अधिक लोग खड़े ना हों तथा वे आपस में शारीरिक दूरी का अनुपालन अवश्य करें।  

बाइक पर एक व्यक्ति, ऑटो में दो सवारी तथा ऑटो चालक एक प्वाइंट से दूसरे प्वाइंट के बीच सवारी ना लें।

पांच से ज्यादा लोग एक जगह पर ना रहें।

कंटेनमेंट जोन चिह्नित होने पर यथाशीघ्र कंट्रोल रूम की स्थापना, घर-घर सर्वे, राशन वितरण सुनिश्चित करें।

संक्रमित के संपर्क में आए हाई रिस्क, मीडियम रिस्क या लो रिस्क के लोगों को क्वारंटाइन कराते हुए चौथे या पांचवें दिन सैंपल लें।

यथासंभव प्रयास करें उक्त सभी संस्थागत क्वारंटाइन में रहें। वैसी दुकानों को चिह्नित करें जिसके बाहर ज्यादा भीड़ जमा होती हो, संबंधित को चेतावनी दें, स्थिति में सुधार नहीं होने पर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

जिन कार्यों को ऑनलाइन किया जा सकता है वैसे में पेपर का आदान-प्रदान से बचें। जिन लोगों के स्वाब का सैंपल जांच हेतु लिया जा रहा। अगर वे सभी दिशा-निर्देशों का पालन कर सकें तो होम क्वारंटाइन की अनुमति दें अन्यथा संस्थागत (सरकारी) क्वारंटाइन में रखें। 

 उपायुक्त व वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा कांटैक्ट ट्रेसिंग पर विशेष फोकस करने को कहा गया, जिससे कोरोना वायरस के संभाव्य प्रसार पर रोकथाम लगाया जा सके। बैठक में शहर में कुछ कैंप जेल चिह्नित करने का भी निर्णय लिया गया। राज्य सरकार द्वारा जारी अनलॉक-2 के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध इंसिडेंट कमांडर, संबंधित थाना प्रभारी को प्रत्येक दिन शाम 4 से 7 बजे तक अभियान चलाने का निर्देश देते हुए सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया। उपायुक्त व वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा जिलेवासियों से अपील की गई है कि अनावश्यक अपने घरों से बाहर ना निकलें, आवश्यकता पड़ने पर घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें साथ ही नियमित अंतराल पर अपने हाथों को साबुन से धोएं तथा सैनिटाइजर का भी प्रयोग अवश्य करें।  

बैठक में सिटी एसपी सुभाष चन्द्र जाट, अनुमंडल  पदाधिकारी धालभूम, चंदन कुमार, अपर उपायुक्त सौरव कुमार सिन्हा, अपर जिला दंडाधिकारी नंदकिशोर लाल, कार्यपालक दंडाधिकारी मनमोहन प्रसाद, अंचल अधिकारी जमशेदपुर सदर अनुराग तिवारी, विशेष पदाधिकारी जेएनएसी कृष्ण कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी मानगो नगर निगम रविन्द्र गगराई, सभी इंसिडेट कमाडंर, सभी पुलिस उपाधीक्षक उपस्थित थे।

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