सीआइएससीई की मान्यता पर विभाग ने भी खड़े किए हाथ

CISCE. सीआइएससीई की मान्यता पर भारत सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। इस बोर्ड द्वारा संचालित स्कूलों की मान्यता को लेकर उनके पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। जमशेदपुर के आरटीआइ कार्यकर्ता ने जानकारी मांगी है।

By Rakesh RanjanEdited By: Publish:Thu, 22 Oct 2020 08:59 AM (IST) Updated:Thu, 22 Oct 2020 08:59 AM (IST)
सीआइएससीई की मान्यता पर विभाग ने भी खड़े किए हाथ
सीआइएससीइ को भारत सरकार ने स्थापित नहीं किया है।

जमशेदपुर, जासं। सीआइएससीई की मान्यता पर भारत सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। इस बोर्ड द्वारा संचालित स्कूलों की मान्यता को लेकर उनके पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। जमशेदपुर के आरटीआइ कार्यकर्ता सदन ठाकुर ने एक बार फिर शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआइएससीई) बोर्ड को लेकर सूचना मांगी है।

इसका जवाब भी पिछले वर्ष की तरह ही है। वे इस बोर्ड की मान्यता को लेकर लगातार सूचना मांग रहे हैं। इसके बावजूद विभाग की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। विभाग मान भी रहा है कि इस बोर्ड का गठन भारत सरकार की ओर से नहीं किया गया है, लेकिन देश भर में स्कूलों के संचालन को लेकर चुप है। इसकी मान्यता को लेकर भी कोई स्पष्ट जवाब हां या ना में नहीं मिल रहा है। इसे लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई है। ये सूचनाएं लगातार आरटीआई कार्यकर्ता सदन ठाकुर की ओर से मांगी जा रही है। इस बार भी यह सूचना सितंबर माह में मांगी गई थी तथा इसका जवाब भारत सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अक्टूबर माह में दिया है। इस मामले को लेकर वे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं अन्य पदाधिकारियों को पत्र लिख चुके हैं। जवाब जस का तस है। सीआइएससीई को लेकर कोई आधिकारिक दस्तावेज भारत सरकार के किसी विभाग के पास नहीं है। 

यह मांगी गई सूचना

 1. बिना भारत सरकार से मान्यता लिए सीआइएससीई बोर्ड के द्वारा दिया जाने वाला शैक्षणिक प्रमाण पत्र वैध है या अवैध।

 2. यदि प्रमाण पत्र वैध है तो किस आधार पर यदि अवैध है तो पूरे भारत में मान्य कैसे?

3. सीआइएससीई बोर्ड एक एनजीओ है? जो सोसाइटी एक्ट के तहत दिल्ली एजुकेशन एक्ट के तहत निबंधित है? तो बोर्ड द्वारा किस अधिकार से पूरे भारत में स्कूल संचालित कर रहा है?

4. हमारा भी एक एनजीओ है और सोसाइटी एक्ट के तहत निबंधित हे तो क्या मैं बिना भारत सरकार से मान्यता मेडिकल या अन्य परीक्षा संचालित कर सकता हूं?

5.अभी कितने राज्यों द्वारा सीआइएससीई बोर्ड को स्कूल चलाने की अनुमति दी गई है, सूची प्रदान करें?

ये है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का जवाब

शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंडर सेक्रेटरी विनायक टी लिखर ने प्रश्न संख्या 1,3,5 के आलोक में जवाब दिया है कि सीआइएससीइ को भारत सरकार ने स्थापित नहीं किया है, इस कारण अन्य सूचनाओं का कोई दस्तावेज नहीं है। प्रश्न संख्या चार का जवाब वे नहीं दे सकते, इसके लिए सीपीआइओ के पास आवेदन देना होगा।

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