दुष्कर्मी को आजीवन कारावास, तीन वर्ष की बच्‍ची संग अपहरण कर किया था दुष्‍कर्म ; फ‍िर कर दी थी हत्‍या Jamshedpur News

तीन साल की बच्‍ची का अपहरण कर दुष्‍कर्म और हत्‍या के मामले में अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।

By Rakesh RanjanEdited By: Publish:Mon, 15 Jun 2020 11:54 AM (IST) Updated:Mon, 15 Jun 2020 02:34 PM (IST)
दुष्कर्मी को आजीवन कारावास, तीन वर्ष की बच्‍ची संग अपहरण कर किया था दुष्‍कर्म ; फ‍िर कर दी थी हत्‍या Jamshedpur News
दुष्कर्मी को आजीवन कारावास, तीन वर्ष की बच्‍ची संग अपहरण कर किया था दुष्‍कर्म ; फ‍िर कर दी थी हत्‍या Jamshedpur News

जमशेदपुर, जासं।  अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पांच सुभाष कुमार की अदालत ने  बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या किये जाने के मामले में सोमवार को सजा सुनाई। मुख्य अभियुक्त रिंकू साव को आजीवन कारावास और 50 हजार जुर्माना, कैलाश कुमार को सात साल और 10 हजार और मोनी मंडल को 10 साल कारावास और 20 हजार जुर्माना की सजा सुनाई गयी। अभियुक्तों को 12 जून को अदालत ने  दोषी करार दिया था।

 26 जुलाई 2019 को टाटानगर स्टेशन से बच्ची का अपहरण कर अभियुक्त टेल्को रामाधीन बागान ले गए थे। वहां बच्ची से दुष्कर्म किया। इसके बाद उसकी सिर काटकर हत्या कर दी थी। हत्या में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद सिर विहीन शव पुलिस ने झाड़ियों से 30 जुलाई को बरामद किया था। शव बरामदगी के एक सफ्ताह बाद बच्ची की खोपड़ी रामाधीन बागान की पानी टंकी के पास रास्ते से बरामद की गई थी। पुलिस ने रिकॉर्ड समय में 50 दिनों बाद अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया था। डीएनए जांच रिपोर्ट, फोरेंसिक, मेडिकल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अदालत में सौंपा था।

कब, क्‍या हुआ 25 जुलाई 2019 की रात 11.30 बजे टाटानगर  रेलवे स्टेशन परिसर में मां के साथ सोयी बच्ची का अपहरण। 26 जुलाई की मध्यरात में बच्ची के गायब होने पर उसकी मां तलाश में भटकती रही, टाटानगर रेल थाना और में लापता होने की शिकायत की। 27 जुलाई को पुलिस ने बच्ची की मां के साथी मोनू मंडल को हिरासत में लिया। 28 जुलाई को फुटेज में पुलिस को हाफ पैंट पहने दाढ़ी वाला एक युवक को बच्ची को ले जाते देखा। इसके बाद जांच आगे बढ़ी। 29 जुलाई को बच्ची की तस्वीर देख टेल्को रामाधीन बागान के एक होटल वाले ने पहचान की। उसने बताया बच्चा ले जाने वाला रिंकू साव है। पुलिस ने उसे व उसके साथी कैलाश को गिरफ्तार किया। 30 जुलाई को पूछताछ पर रिंकू ने बताया कि बच्ची का शव रामाधीन बागान के झाडि़यों में फेंक दिया है। निशानदेही पर नौ बजे बच्ची का सिरविहीन शव बरामद किया। 31 जलाई को बच्ची के साकची में रहने वाले मामा ने शव की पहचान की। 1 अगस्त को बच्ची की मां का बयान 164 के तहत न्यायालय में दर्ज कराया गया। 4 अगस्त को पुलिस ने सभी आरोपितों को रिमांड पर लिया। रिंकू ने बताया कि बच्ची की सिर को उसने फुटबाल की तरह पैर से मारा था। 5 अगस्त से नौ अगस्त तक पुलिस आरोपितों को लेकर रामाधाीन बागान की खाक छानती रही। 10 अगस्त को पुलिस ने बच्ची की खोपड़ी बरामद की।

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