Life imprisonment : हत्यारे प्रेमी को सश्रम आजीवन करावास की सजा

Life imprisonment. नीमडीह थाना अंतर्गत बेरासी सिरूम गांव के खेत में 11 मई 2016 को एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया था। जिसे लेकर चौकीदार लक्ष्मीकांत महुआ के बयान पर मामला दर्ज कर मामले की तहकीकात शुरू की गई थी।

By Rakesh RanjanEdited By: Publish:Wed, 21 Oct 2020 11:29 PM (IST) Updated:Wed, 21 Oct 2020 11:29 PM (IST)
Life imprisonment :  हत्यारे प्रेमी को सश्रम आजीवन करावास की सजा
अदालत ने दोषी प्रेमी मृत्युंजय महतो उर्फ मझला को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

सरायकेला, जासं। एडीजे द्वितीय नीरज कुमार विश्वकर्मा की अदालत ने हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए दोषी प्रेमी मृत्युंजय महतो उर्फ मझला को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। नीमडीह थाना अंतर्गत घटित उक्त घटना में भादवि की धारा 302 के तहत मृत्युंजय को मामले का दोषी पाते हुए न्यायाधीश द्वारा उक्त सजा सुनाई गई।

इसके साथ ही भादवि की धारा 201 के तहत दोषी पाते हुए मृत्युंजय को दो साल सश्रम कारावास और 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। न्यायालय में चले उक्त मुकदमे के दौरान कुल 18 गवाही दर्ज कराई गई थी। इस संबंध में अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार द्वारा न्यायालय में सरकार की ओर से मामले का जोरदार तरीके से पक्ष रखते हुए आरोपी के लिए कड़ी सजा की मांग की गई थी।

वर्ष 2016 का है मामला

नीमडीह थाना अंतर्गत बेरासी सिरूम गांव के खेत में 11 मई 2016 को एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया था। जिसे लेकर चौकीदार लक्ष्मीकांत महुआ के बयान पर मामला दर्ज कर मामले की तहकीकात शुरू की गई थी। अनुसंधान के क्रम में मृत महिला की पहचान 32 वर्षीय राउरकेला निवासी निक्की शुक्ला के रूप में की गई थी। अनुसंधान के क्रम में ही पता चला कि बेरासी सिरूम गांव के ही युवक मृत्युंजय महतो उर्फ मझला राउरकेला में नौकरी करता था। इसी क्रम में निक्की के साथ उसके प्रेम संबंध बने थे। निक्की द्वारा शादी का दबाव डाले जाने पर मृत्युंजय उसे अपने माता-पिता के साथ मिलाने की बात कह कर अपने गांव बेरासी सिरूम लाया गया था। जिसके बाद निक्की की लाश मिलने पर अनुसंधान करते हुए पुलिस ने मोबाइल ट्रेस करते हुए आरोपी मृत्युंजय को गिरफ्तार कर मामले का उद्भेदन किया था।

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