स्टीलकर्मियों के लिए खुशखबरी: 20 लाख तक ग्रेच्युटी अगले माह से होगी टैक्स फ्री

स्टील कंपनियों में कार्यरत सभी कर्मचारियों के ग्रेच्युटी पर 20 लाख रुपये तक टैक्स में छूट का रास्ता साफ हो चुका है।

By Edited By: Publish:Tue, 23 Oct 2018 09:38 PM (IST) Updated:Wed, 24 Oct 2018 02:39 PM (IST)
स्टीलकर्मियों के लिए खुशखबरी: 20 लाख तक ग्रेच्युटी अगले माह से होगी टैक्स फ्री
स्टीलकर्मियों के लिए खुशखबरी: 20 लाख तक ग्रेच्युटी अगले माह से होगी टैक्स फ्री

जमशेदपुर(निर्मल प्रसाद)।  देश की निजी क्षेत्रों की संचालित स्टील कंपनियों में कार्यरत सभी कर्मचारियों के ग्रेच्युटी पर 20 लाख रुपये तक टैक्स में छूट का रास्ता साफ हो चुका है। संभवत: नवंबर माह में वित्त मंत्रालय इस पर नई नियमावली जारी कर सकता है।

पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी (संशोधित) बिल 2018 लोकसभा में 15 मार्च को और राज्य सरकार में 22 मार्च को रखा गया। 29 मार्च को यह दोनों सदनों में पास हुआ और एक्ट के रूप में आ गया। इस संशोधन के साथ ही केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत सभी कर्मचारी, जिन्हें 10 लाख रुपये के ऊपर ग्रेच्युटी मिलती थी, इसकी सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है।

अब तक किसी भी संशोधन को मूर्त रूप लेने के दो माह बाद नियमावली प्रभावी हो जाती थी, लेकिन इस दिशा में पहल नहीं होने के कारण निजी क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को 10 लाख के ऊपर 30 प्रतिशत टैक्स चुकाना पड़ रहा था। नई नियमावली प्रभावी होने से स्टील, सीमेंट, ऑटोमोबाइल, कपड़ा, कंस्ट्रक्शन सहित अन्य क्षेत्रों से जुड़े कर्मचारी भी इससे लाभान्वित होंगे।

वित्तमंत्री से मिले थे रवि

टाटा वर्कर्स यूनियन अध्यक्ष आर रवि प्रसाद ने 20 सितंबर को नई दिल्ली में वित्तमंत्री से मुलाकात कर इस मामले में ज्ञापन सौपा था। इसमें ग्रेच्युटी एक्ट में हुए संशोधन में नियमावली तैयार कर निजी क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को भी लाभ देने की मांग की थी। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने नहीं कराया सेटलमेंट टाटा स्टील से प्रतिमाह औसतन 50 कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं, लेकिन नई नियमावली की आस में वे कंपनी से सेवानिवृत्त होने के बावजूद अपना सेटलमेंट नहीं करा रहे हैं। क्योंकि जिन्हें 26 लाख रुपये ग्रेच्युटी मिलेगी। उन्हें 10 लाख रुपये की सीलिंग के बाद शेष 16 लाख रुपये पर 30 फीसद टैक्स देना पड़ता। नई नियमावली बनने के बाद उन्हें मात्र छह लाख का ही 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा। यानी उन्हें सीधे तीन लाख रुपये की बचत होगी।

संसद में भी उठा था मामला

टाटा स्टील कर्मचारियों के ग्रेच्युटी के मामले को मैंने संसद में शून्यकाल के दौरान उठाया। साथ ही इस पर वित्तमंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात की थी। उन्होंने इस पर मंत्रणा के लिए श्रम विभाग के पास भेजा था। मामले में क्लियरेंस मिल चुका है और वित्त मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार 22 नवंबर तक इस पर नई गाइडलाइन जारी होगी जिससे टाटा स्टील कर्मचारी भी लाभान्वित होंगे।

-विद्युत वरण महतो, सांसद, पूर्वी सिंहभूम

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