मानहानि मामले में पूर्व बीएसएनएल जीएम व डीई को छह माह की सजा

जमशेदपुर बीएसएनएल के तत्कालीन जीएम बीएन सिंह व डिवीजनल इंजीनियर मार्शल टोपनो के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।

By Sachin MishraEdited By: Publish:Wed, 28 Mar 2018 12:30 PM (IST) Updated:Wed, 28 Mar 2018 12:30 PM (IST)
मानहानि मामले में पूर्व बीएसएनएल जीएम व डीई को छह माह की सजा
मानहानि मामले में पूर्व बीएसएनएल जीएम व डीई को छह माह की सजा

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। जमशेदपुर के पूर्व बीएसएनएल जीएम बीएन सिंह तथा डिवीजनल इंजीनियर मार्शल टोपनो को अदालत ने छह माह की सजा सुनाई है। मामले में फैसला देते हुए जेएम आरबी कीड़ो की अदालत ने उनपर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि यदि वे जुर्माना का भुगतान नहीं करते हैं तो सजा को एक साल तक बढ़ाया जा सकता है।

टेल्को स्थित बीएसएनएल कॉलोनी निवासी अंजलि कुमारी ने कोर्ट में जमशेदपुर बीएसएनएल के तत्कालीन जीएम बीएन सिंह व डिवीजनल इंजीनियर मार्शल टोपनो के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। अंजलि कुमारी की ओर से अधिवक्ता अजीत अंबष्ठ मामले को देख रहे थे। कोर्ट को पीड़िता ने छह अक्टूबर 2015 को बताया था कि उसके पति बीएसएनएल के कर्मचारी थे। उनका देहांत हो गया था। देहांत के बाद उसने (अंजलि ने) जमशेदपुर बीएसएनएल के तत्कालीन जीएम बीएन सिंह व डिवीजनल इंजीनियर मार्शल टोपनो को पत्र लिखकर विभाग द्वारा दिए गए क्वार्टर का दो साल के लिए एक्सटेंशन कराने का अनुरोध किया था। महिला ने कहा था कि उसके द्वारा क्वार्टर के लिए दिए गए पत्र को आरोपित जमशेदपुर बीएसएनएल के तत्कालीन जीएम बीएन सिंह व डिवीजनल इंजीनियर मार्शल टोपनो ने अपनी टिप्पणी लिखकर सीजीएम रांची को पत्र लिखकर भेज दिया।

उसमें आरोपितों ने लिख दिया कि आवेदन करने वाली महिला का चरित्र ठीक नहीं है। जब इस बात की जानकारी महिला अंजलि कुमारी को हुई तो उसने छह अक्टूबर 2015 को कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। अधिवक्ता अजीत अंबष्ठ ने बताया कि सजा सुनाने के बाद आरोपितों की ओर से जमानत के लिए याचिका दायर की गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए दोनों आरोपितों को जमानत दे दी। 

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