मानगो में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो आरोपितों की जमानत खारिज

मानगो के नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सुभाष की अदालत में पोटका के एक स्कूल के शिक्षक ने गवाही दी। शिक्षक ने बताया पीड़िता उनके स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल के रजिस्टर में अंकित नहीं है।

By Rakesh RanjanEdited By: Publish:Thu, 02 Sep 2021 05:27 PM (IST) Updated:Thu, 02 Sep 2021 05:27 PM (IST)
मानगो में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो आरोपितों की जमानत खारिज
मानगो में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो आरोपितों को जमानत नहीं मिली।

जमशेदपुर, जागरण संवाददाता। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सुभाष की अदालत में मानगो में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में तसबीस अहमद और मुन्ना धोबी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। इससे पहले न्यायालय से मामले के आरोपित डीएसपी अजय केरकेट्टा, इंस्पेक्टर इमदाद अंसारी, मनोज सहाय समेत 10 की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। वहीं डीएसपी ने निचली अदालत के विरुद्ध झारखंड उच्च न्यायालय में रिवीजन फाइल किया था। न्यायालय ने डीएसपी के मामले में आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।

अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सुभाष की अदालत ने विगत नौ जुलाई को 319 की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दुष्कर्म मामले में पटमदा के पूर्व डीएसपी रहे अजय केरकेट्टा, एमजीएम के पूर्व थाना प्रभारी इमदाद अंसारी, प्रदेश के एक मंत्री के भाई गुड्डू गुप्ता, मानगो के शंभू त्रिवेदी, कदमा भाटिया बस्ती निवासी दिनेश अग्रवाल, मानगो सहारा सिटी के सोनू नैयर, शाहिद, अजीत मिस्त्री, करीम केबुल वाला, लड्डन उर्फ पाहुल, तस्सू उर्फ तसमीस अहमद, उपेंद्र सिंह, मानगो एएच टावर मन्नेयर, राजेश उर्फ राजेश सिंह, मानगो जवाहरनगर के शाहिद, मानगो रोड नंबर 14 के अभिषेक मिश्रा, मुन्ना धोबी, टेल्को प्रकाश नगर के गुरप्रीत सिंह, अमित सिंह, गोविंदपुर के मनोज सहाय, मानगो रोड नंबर 14 के लंगड़ा मकसूद और बोकारो गोमिया बंगाली टोला की महिला तनुश्री नायक को आरोपित बनाए जाने का आदेश दिया था। सभी को अदालत ने समन भी जारी किया गया था।

दुष्कर्म मामले में शिक्षक की अदालत में हुई गवाही

मानगो के नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सुभाष की अदालत में पोटका के एक स्कूल के शिक्षक ने गवाही दी। शिक्षक ने बताया पीड़िता उनके स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल की रजिस्टर में अंकित नहीं है। मानगो थाना की पुलिस पीड़िता के उस स्कूल में पढ़ाई किए जाने को लेकर पूछताछ करने आई थी। शिक्षक ने पुलिस को दिए गए बयान का समर्थन किया। गौरतलब है। दुष्कर्म मामले में नौ लोगों का बयान लिया था, लेकिन गवाह नहीं बनाया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की अर्जी पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अवधेश कुमार पाठक, संजीत दत्ता, रूही दास मुंडा, अमर कुमार चौबे, कौशब तिवारी, प्रीतम हंसराज, सुशील सिंह, मो. अहमद को गवाही देने के लिए समन जारी किया था। पांच गवाहों की गवाही हो चुकी है।

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