पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जमानत याचिका खारिज
बड़कागांव थाना कांड संख्या 226/16 में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की नियमित जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया।
जासं, हजारीबाग। बड़कागांव थाना कांड संख्या 226/16 में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की नियमित जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विष्णुकांत सहाय ने सोमवार को सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।
यह मामला बड़कागांव स्थित एनटीपीसी के भूमि अधिग्रहण को लेकर कंपनी और भू-रैयतों के बीच चल रहे विवाद के दौरान हुए आंदोलन तथा संघर्ष से संबंधित है। अदालत के इस फैसले के बाद अब उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। पूर्व में दो कांडों में पूर्व मंत्री की जमानत याचिका कोर्ट खारिज कर चुका है।