दहेज के लिए हत्या में 14 वर्ष की कैद

संवाद सहयोगी,गोड्डा: जिला जज द्वितीय शिवपाल ¨सह की अदालत ने दहेज की मांग पर विवाहिता की हत्

By JagranEdited By: Publish:Fri, 31 Aug 2018 11:24 PM (IST) Updated:Fri, 31 Aug 2018 11:24 PM (IST)
दहेज के लिए हत्या में 14 वर्ष की कैद
दहेज के लिए हत्या में 14 वर्ष की कैद

संवाद सहयोगी,गोड्डा: जिला जज द्वितीय शिवपाल ¨सह की अदालत ने दहेज की मांग पर विवाहिता की हत्या करने के जुर्म में गायत्री नगर भतडीहा निवासी परेश कुमार मंडल को शुक्रवार को दोषी पाकर 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। नगर थाना में 20 मई 2006 को दुमका जिला अंतर्गत जरमुंडी निवासी उमेश मंडल ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कहा था कि पुत्री कविता की शादी तीन वर्ष पूर्व नगर थाना क्षेत्र के गायत्री नगर भतडीहा निवासी धीरेन्द्र नाथ मंडल के पुत्र परेश मंडल के साथ कराई थी। शादी के कुछ दिनों बाद से ही परेश मंडल द्वारा मारुति कार की मांग को लेकर दबाव देने लगा। मारुति कार देने में असमर्थता जताने पर कविता के साथ मारपीट का सिलसिला शुरू हो गया। परिवार के सभी सदस्या उसे बराबर प्रताड़ित करते थे। इसी क्रम में 20 मई 2006 को दस बजे उसे फोन किया गया कि कविता अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सदर अस्पताल गोड्डा पहुंचा तो बेटी कविता का शव पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर मारपीट के जख्म थे तथा गले में फंदा का निशान था। इससे प्रतीत होता है कि उसके साथ मारपीट कर उसे फांसी पर लटका दिया गया था। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष 13 गवाहों का परीक्षण कराया गया। उभय पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के उपरांत आरोपी को चौदह वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी।

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