तीन का होगा चयन, सामने आए 10 नाम

जागरण संवाददाता गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव को ले सोमवार को जेनरल बॉडी की ब

By JagranEdited By: Publish:Tue, 23 Feb 2021 01:07 AM (IST) Updated:Tue, 23 Feb 2021 01:07 AM (IST)
तीन का होगा चयन,  सामने आए 10 नाम
तीन का होगा चयन, सामने आए 10 नाम

जागरण संवाददाता, गिरिडीह : जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव को ले सोमवार को जेनरल बॉडी की बैठक हुई। करीब तीन घंटे चली बैठक में कोई हंगामा तो नहीं हुआ, लेकिन सदस्यों ने बेबाकी से अपनी राय रखी। महासचिव चुन्नूकांत ने अपनी उपलब्धियां गिनाई तो अन्य सदस्यों ने पुराने वादे को बताया। कहा कि विकास हुआ है पर और अधिक होना चाहिए था। अध्यक्षता दुर्गा पांडेय ने की। मुख्य रूप से तीन सदस्यों का चुनाव होना था। इस पर सदस्यों ने 10 नामों को प्रस्तावित किया। जिनमें महेंद्र देव, विजय कुमार सिन्हा, दीपक कुमार, परवे•ा आलम, अर्जुन महतो, उदय मोहन पाठक, सतीश कुंदन, धर्मनाथ राम, मीता ठाकुर और अर्जुन सिंह नाम शामिल हैं। इन दस नामों में से तीन लोगों का नाम स्टेट बार काउंसिल को भेजा जाएगा। बार काउंसिल के अनुमति मिलने के बाद ये तीन चुनाव अधिकारी होंगे। तीनों चुनाव अधिकारियों के जिम्मे जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव कराने की जिम्मेवारी होगी।

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कोर्ट परिसर में बने भवन में बैठने से कोई रोक नहीं सकता : महासचिव चुन्नूकांत ने कहा कि पिछले पांच साल में संघ का एक रुपया खर्च हुए बगैर अधिवक्ताओं के बैठने के लिए एसडीओ कोर्ट के पास और अन्य स्थानों में निर्माण कराया गया। जिला प्रशासन का सहयोग अधिवक्ता संघ को दिलाया। उन्होंने डीसी राहुल कुमार सिन्हा के किए गए सहयोग के प्रति आभार प्रकट किया। कहा डीसी ने हमेशा अधिवक्ताओं के हित की बात सुनी और सहयोग किया। कहा कि कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं को बैठने के लिए ही निर्माण कराया गया है। यह अफवाह फैलाई जा रही है कि कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं को बैठने नहीं दिया जाएगा। जो गलत है। कहा कि अभी कोरोना को लेकर बंदिश है। कोर्ट परिसर में सदस्यों को बैठने से रोका गया तो संघ चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने संघ के दिवंगत सदस्यों को याद किया। वहीं कामेश्वर यादव ने कहा कि दुकानदारों पर बकाया राशि की वसूली क्यों नहीं हुई। जर्जर संघ भवन की मरम्मति नहीं हुई। त्योहार में मिलने वाली राशि कम हुई है। स्टेट बार काउंसिल के सदस्य परमेश्वर मंडल और अन्य सदस्यों ने कहा कि नियमित प्रैक्टिसनर वकीलों को ही चुनाव में वोटिग करने का अधिकार हो। साथ ही अन्य लाभ इन सदस्यों को मिले।

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