नाबालिग से दुष्कर्म में 10 साल की सजा

नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए जा चुके बिरनी के विकास माली को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश रामबाबू गुप्ता की अदालत ने दस साल सश्रम कारावास एवं 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 06 Mar 2020 11:19 PM (IST) Updated:Fri, 06 Mar 2020 11:19 PM (IST)
नाबालिग से दुष्कर्म में 10 साल की सजा
नाबालिग से दुष्कर्म में 10 साल की सजा

जागरण संवाददाता, गिरिडीह : नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी बिरनी के विकास माली को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश रामबाबू गुप्ता की अदालत ने दस साल सश्रम कारावास एवं 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अदालत ने यह फैसला वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए शुक्रवार की शाम सुनाई है। अपहरण, दुष्कर्म व पोक्सो में दस-दस साल सश्रम कारावास की सजा दी है। तीनों सजा साथ-साथ चलेगी। इन तीनों अपराध के लिए उसे पांच-पांच हजार रुपये यानी 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त कारावास काटनी होगी।

विकास को अदालत ने 26 फरवरी को ही इस मामले में दोषी करार दिया था। दोषी करार देने के साथ ही उसे सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता पीके अंबष्ठ ने कम से कम सजा देने की अपील की। इधर अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार साहू ने कड़ी सजा देने की मांग की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। महज डेढ़ साल के अंदर अदालत ने इस मामले में फैसला दे दिया। विकास घटना के बाद से छह माह तक जेल में था। गत वर्ष मार्च में हाई कोर्ट से जमानत पाकर बाहर निकला था। घटना बिरनी थाना क्षेत्र में दो सितंबर 2018 को घटी थी। इस कांड में पीड़िता के भाई ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा था कि शाम पांच बजे उसकी 15 वर्षीय बहन मां के साथ शौच के लिए खेत की ओर गई थी। लौटते समय रोड पर एक सफेद बोलेरो वाहन के पास बिरनी थाना के झरहा का विकास माली चार युवकों के साथ खड़ा था। उसने उसकी बहन को पास बुलाया और भय दिखाकर बोलेरो में बैठाकर अपहरण कर ले गया। इस मामले में अभियोजन की तरफ से 13 गवाहों का परीक्षण कराया गया। इनमें पीड़िता, सूचक, डॉक्टर और अनुसंधानकर्ता शामिल थे। पीड़िता ने न्यायालय में दिए साक्ष्य में कहा था कि उसका अपहरण कर ले जाया गया और विकास ने उसके साथ दुष्कर्म किया। गवाहों ने घटना का समर्थन किया।

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