पूर्व मंत्री के भतीजे से समझौता काम न आया, विधायक ढुलू को जेल से निकाल ले गई पुलिस Dhanbad News

MLA Dhulu remand अदालत से प्राप्त रिमांड का आदेश दिखा पुलिस ने जेल प्रशासन से विधायक को 24 घंटे के लिए मांगा। जेल प्रशासन ने विधायक को उनके सेल से निकालकर पुलिस को साैंप दिया।

By MritunjayEdited By: Publish:Sat, 30 May 2020 11:10 AM (IST) Updated:Sat, 30 May 2020 11:10 AM (IST)
पूर्व मंत्री के भतीजे से समझौता काम न आया, विधायक ढुलू को जेल से निकाल ले गई पुलिस Dhanbad News
पूर्व मंत्री के भतीजे से समझौता काम न आया, विधायक ढुलू को जेल से निकाल ले गई पुलिस Dhanbad News

धनबाद, जेएनएन। भाजपा के बाहुबली विधायक ढुलु महतो और धनबाद पुलिस के बीच जारी शहमात की लड़ाई में आखिर बाजी पुलिस के हाथ लगी है। जिस विधायक को पुलिस पकड़ न पाई अब उन्हें रिमांड पर 24 घंटे के लिए हासिल कर लिया है। शनिवार को पुलिस धनबाद जेल पहुंची। अदालत से प्राप्त रिमांड का आदेश दिखा जेल प्रशासन से विधायक को 24 घंटे के लिए मांगा। जेल प्रशासन ने विधायक को उनके सेल से निकालकर पुलिस को साैंप दिया। इसके बाद बाघमारा के एसडीपीओ विधायक को लेकर निकल गए। रिमांड से बचने के लिए विधायक ने जितनी भी कानूनी तैयारी की थी सब धरी की धरी रह गई।।

विधायक ढुलू महतो ने पुलिस रिमांड से बचने के लिए पूरी तैयारी की थी। शुक्रवार को कोर्ट से निर्गत रिमांड आदेश को कोर्ट में चुनाैती दी थी। साथ ही शिकायतकर्ता पूर्व मंत्री ओपी लाल के भतीजे से समझौता भी कर लिया। विधायक को इसकी उम्मीद नहीं होगी कि कोर्ट में अपील के बाद पुलिस उन्हें रिमांड लेने जेल आएगी। एक तरफ धनबाद कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो दूसरी तरफ पुलिस जेल पहुंची। विधायक को रिमांड पर लेकर निकल गई। 

शुक्रवार को कोर्ट ने दिया था रिमांड का आदेश 

राजीव श्रीवास्तव पर हमला से जुड़े मामले में दो दिन पूर्व अदालत ने विधायक को पुलिस हिरासत में भेजने से इन्कार कर दिया था, पर शुक्रवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संगीता की अदालत ने विधायक को 24 घंटे के लिए सशर्त पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश जेल प्रशासन को दे दिया। हालांकि, विधायक ने अदालत के इस आदेश को रिवीजन दायर कर सेशन कोर्ट में चुनौती दी।

सुलह के बाद भी नही मिली राहत

पूर्व मंत्री ओपी लाल के भतीजे राजीव श्रीवास्तव की जमीन हड़पने और उससे रंगदारी मांगने के मामले में सुलहनामा दायर होने के बाद भी शुक्रवार को विधायक ढुलू महतो को कोर्ट से फौरी राहत नहीं मिली। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह की अदालत ने पुलिस से कांड दैनिकी तलब की है। सुनवाई के दौरान कांड के सूचक और उनकी पत्नी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में उपस्थित हुए और मुकदमा में सुलह करने की बात अदालत को बताई।

गिरफ्तार न करने की पुलिस की कसक हुई पूरी

बाघमारा के बाहुबली विधायक ढुलू महतो को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने 19 फरवरी, 2020 को उनके चिटाही स्थित आवास पर छापा मारा था। तब विधायक पिछले दरवाजे से भाग निकले थे। इसके बाद से पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी करती रही। विधायक हाथ नहीं लगे। 11 मई को पुलिस ने चुपके से आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही विधायक को पकड़ने की पुलिस की इच्छा पूरी नहीं हुई। अब पुलिस ने विधायक रिमांंड पर हासिल कर लिया। वैसे, विधायक से पूछताछ करने के लिए पुलिस के पास कुछ है नहीं। क्योंकि शिकायतकर्ता से विधायक ने समझौता कर लिया है। अब मनोबल की लड़ाई लड़ी जा रही है। विधायक का रिमांड पर जाना ही उनकी प्रतिष्ठा पर आघात है। इससे पुलिस खुश होगी।

धनबाद थाना में हो रही विधायक से पूछताछ

विधायक ढुलू को रिमांड पर लेने के लिए शनिवार सुबह बाघमारा के एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल छह गाड़ियों के काफिला के साथ धनबाद जेल पहुंचे। 10:30 बजे लेकर जेल से बाहर निकल गए। इसके बाद विधायक को धनबाद थाना में ले जाया गया। थाना में रखकर विधायक से तीन डीएसपी पूछताछ कर रहे हैं। थाना के पास किसी को भी फटकने नहीं दिया जा रहा है। थाना के बाहर बड़ी संख्या में AK47 और SLR धारी सुरक्षाकर्मियों ने मोर्चा संभाल रखा है। 

विधायक की रिवीजन याचिका खारिज

शुक्रवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संगीता की अदालत ने विधायक को 24 घंटे के लिए सशर्त पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश जेल प्रशासन को दे दिया।  इस आदेश को रिवीजन दायर कर सेशन कोर्ट में चुनौती दी। शनिवार को सुनवाई के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी ने याचिका खारिज कर दी। 

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