वाटर टैक्स जमा नहीं करनेवालों का कटेगा कनेक्शन

वाटर टैक्स जमा नहीं किया तो कटेगा कनेक्शन

By JagranEdited By: Publish:Mon, 23 May 2022 06:42 PM (IST) Updated:Mon, 23 May 2022 06:42 PM (IST)
वाटर टैक्स जमा नहीं करनेवालों का कटेगा कनेक्शन
वाटर टैक्स जमा नहीं करनेवालों का कटेगा कनेक्शन

वाटर टैक्स जमा नहीं करनेवालों का कटेगा कनेक्शन

जागरण संवाददाता, धनबाद : अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की कवायद में नगर निगम ने पिछले सप्ताह वाटर टैक्स नहीं जमा करने वालों पर दबाव बनाने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किया था। इसमें एक सप्ताह के अंदर वाटर टैक्स बकाया राशि जमा नहीं करने पर पानी कनेक्शन काटने का बात कही थी। एक सप्ताह की मियाद खत्म हो चुकी है। अब निगम कार्रवाई करेगा। इसी सप्ताह से ऐसे सभी लोगों का वाटर कनेक्शन कटना शुरू होगा, जिन्होंने लंबे समय से बकाया जमा नहीं किया। इसमें कई सरकारी और गैर सरकारी संगठन भी शामिल हैं। नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने इस संबंध में सार्वजनिक नोटिस जारी करते हुए बकाया वाटर टैक्स जमा करने का निर्देश दिया है। नगर निगम की ओर से वाटर कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर पर बकाया टैक्स की जानकारी भेजी गई थी। मैसेज मिलने के एक सप्ताह के अंदर बकाया टैक्स जमा करने का निर्देश दिया गया था। नगर निगम में 35 हजार उपभोक्ताओं ने वाटर कनेक्शन ले रखा है। इनमें से मात्र 12 हजार उपभोक्ता ही हर वर्ष लगभग चार करोड़ का टैक्स जमा करते हैं। अभी भी 23 हजार उपभोक्ताओं पर नगर निगम का लगभग 35 करोड़ रुपये बाकी है। इस राशि को वसूलने के लिए ही नगर निगम ने यह कड़ा फैसला लिया है।

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पांच हजार लीटर पानी फ्री

नए वाटर कनेक्शन में पांच हजार लीटर पानी फ्री मिलेगा। इससे अधिक खर्च करने पर प्रति हजार लीटर नौ रुपये देना होगा। नगर निगम क्षेत्र में नौ रुपये प्रति हजार लीटर, नगर परिषद में सात और नगर पंचायत में यह पांच रुपये प्रति एक हजार लीटर होगा। 50 हजार लीटर से अधिक होने पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा। व्यावसायिक, इंडस्ट्रियल, संस्थान, व सरकारी संस्थान के लिए 26 रुपये प्रति स्क्वायर फीट दर निर्धारित है। एक हजार स्क्वायर फीट तक सात हजार, 1001-3000 स्क्वायर फीट तक 14 हजार, 3001-5000 स्क्वायर फीट तक 28 हजार और 5000 स्क्वायर फीट से अधिक 42 हजार कनेक्शन चार्ज निर्धारित है।

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