हत्या में पाषर्द समेत छह दोषी करार

जागरण संवाददाता, धनबाद : जिला न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद की अदालत ने मारपीट के एक मामले में छह आरोपियो

By Edited By: Publish:Mon, 25 May 2015 08:40 PM (IST) Updated:Mon, 25 May 2015 08:40 PM (IST)
हत्या में पाषर्द समेत छह दोषी करार

जागरण संवाददाता, धनबाद : जिला न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद की अदालत ने मारपीट के एक मामले में छह आरोपियों को दोषी करार दिया है। मारपीट के बाद इलाज के दौरान घायल दिनेश की मौत हो गई थी। ये मामला धनसार थाना क्षेत्र के मनईटांड़ से जुड़ा है। वारदात के दोषियों में वार्ड 33 के पार्षद रणविजय महतो भी शामिल हैं। अदालत ने फैसले की बिंदु पर 28 मई को तारीख मुकर्रर की है। मामले में अपर लोक अभियोजक धनंजय सिंह ने पैरवी की।

ये है मामला - धनसार थाना क्षेत्र के मनईटांड में 20 मार्च 2011 को होली के दिन दो पक्षों में मारपीट हुई थी। मामले को लेकर सूचक दीपक प्रसाद गुप्ता ने थाने में रणविजय महतो, ओम प्रकाश महतो, राजेश महतो, मुकेश मल्लिक, विक्रम महतो और छेदी खटिक के खिलाफ जानलेवा हमला की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि वे होली खेलने के बाद घर में जाकर स्नान कर रहे थे। तभी उपरोक्त लोगों ने उनके घर पर हमला कर दिया। हरवे-हथियार से लैस होकर ये लोग मारपीट करने, उनके भाई दिनेश गुप्ता को भी खूब पीटकर उसे जख्मी कर दिया। जख्मी दिनेश को इलाज के लिए अस्तपाल में भर्ती कराया गया था लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 9 अगस्त को चार्जशीट दायर कर दी थी। 19 जनवरी को कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोप गठन की कार्रवाई पूरी की। इस मामले में नौ गवाहों ने गवाही दी। गवाह और सबूत के आधार पर कोर्ट ने सभी को दोषी करार देते हुए 28 मई को सजा की तारीख तय की है। बताते चलें कि रणविजय महतो वार्ड 33 से चुनाव जीते थे। इस बार वार्ड संख्या 33 बदल कर वार्ड 30 हो गया है। महिलाओं के लिए यह सीट आरक्षित होने के कारण इस बार उनकी पत्‍‌नी निर्मल देवी चुनाव लड़ रही हैं।

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