घूसखोर चिकित्सक को तीन साल की सजा

जासं, धनबाद: घूसखोरी से जुड़े मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष सीबीआइ जज सत्येन्द्र कुमार पांडेय न

By Edited By: Publish:Fri, 27 Feb 2015 10:23 PM (IST) Updated:Fri, 27 Feb 2015 10:23 PM (IST)
घूसखोर चिकित्सक को तीन साल की सजा

जासं, धनबाद: घूसखोरी से जुड़े मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष सीबीआइ जज सत्येन्द्र कुमार पांडेय ने कुस्तौर अस्पताल के पूर्व चिकित्सक बैकुंठ चरण चौधरी को दोषी करार दिया है। उसे तीन साल की कैद और दस हजार रुपया जुर्माने की सजा दी गयी है।

21 सितंबर 1995 को श्रमिक कयूम मियां से मेडिकल क्लेम प्रोसेसिंग के लिए रिश्वत लेने के आरोप में उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी की ओर से पीपी कपिल मुंडा ने मामले की पैरवी की।

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