नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपित को 12 साल की सजा

कुडू थाना क्षेत्र के आरोपित दिलीप लोहरा को शादी की नियत से लड़की को भगाने के मामले में 10 साल की सजा और 40 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया गया है।

By Preeti jhaEdited By: Publish:Wed, 15 Aug 2018 09:42 AM (IST) Updated:Wed, 15 Aug 2018 09:42 AM (IST)
नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपित को 12 साल की सजा
नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपित को 12 साल की सजा

लोहरदगा, जागरण संवाददाता। व्यवहार न्यायालय के अधीन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम श्रेणी गोपाल पांडे की अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपितों को क्रमश: 12 साल और 10 साल की सजा सुनाई है।आरोपितों को जुर्माना भी लगाया गया है।

कुडू थाना कांड संख्या 07/17, पोक्सो संख्या 02/17 में विगत 26 जनवरी 2017 को भादवि की धारा 376, पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दर्ज प्राथमिकी में कुडू थाना क्षेत्र के चटकपुर महुवाटोली गांव निवासी शनिचरवा उरांव के पुत्र दुष्कर्म के आरोपित विशुनदेव उरांव को 12 साल की सजा और 20 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया गया है।

मामले में अनुसंधानकर्ता सअनि सेबियन सोरेन थे। वहीं कुडू थाना कांड संख्या 125/15, एसटी संख्या 190/15 में भादवि की धारा 363, 366 (ए) के तहत 17 अक्टूबर 2015 को दर्ज प्राथमिकी में कुडू थाना क्षेत्र के कोलसिमरी गांव निवासी दुखना लोहरा के पुत्र आरोपित दिलीप लोहरा को शादी की नियत से लड़की को भगाने के मामले में 10 साल की सजा और 40 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया गया है।

मामले में अनुसंधानकर्ता अनि सुदर्शन पासवान थे। दोनों ही मामलों में सरकारी पक्ष की ओर से एपीपी मनोज कुमार झा ने अदालत में दलीलें पेश की। 

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