चास व बेरमो में 14 तक बढ़ी 144 की मियाद

बोकारो कोरोना के संक्रमण रोकने के लिए चास एसडीओ शशि प्रकाश सिंह व बेरमो एसडीओ प्रे

By JagranEdited By: Publish:Tue, 31 Mar 2020 09:38 PM (IST) Updated:Wed, 01 Apr 2020 06:12 AM (IST)
चास व बेरमो  में 14 तक बढ़ी 144 की मियाद
चास व बेरमो में 14 तक बढ़ी 144 की मियाद

बोकारो : कोरोना के संक्रमण रोकने के लिए चास एसडीओ शशि प्रकाश सिंह व बेरमो एसडीओ प्रेम रंजन ने धारा 144 को 14 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। दोनों अनुमंडल पदाधिकारियों ने आदेश को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जिले में लॉक डाउन के दौरान 5 या 5 से अधिक व्यक्ति का एक स्थान पर एकत्रित रहना दंडनीय अपराध है। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो प्रशासन उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेगी।

यह है आदेश :

1. 5 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा पूर्णतया निषेध रहेगा।

2. सभी दुकान, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट-बाजार आदि सम्पूर्ण गतिविधियां बंद रहेंगी।

3. सभी निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेंगे।

4.टैक्सी ऑटो-रिक्शा/बसें/ई-रिक्शा/रिक्शा के संचालन सहित किसी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पूर्ण रोक रहेगी।

5.आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेगे। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यो का निष्पादन करेंगे।

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इन्हें प्रतिबंध से रखा गया बाहर

1. सभी प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारी।

2. सभी स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवाएॅ, कारा सेवा , हवाई अड्डा, रेलवे , टेलीकॉम/इंटरनेट सेवाएं/आइटी आधारित सेवाएॅ, पोस्टल सेवा ,बिजली विभाग, पेयजलापूर्ति एवं नगरपालिका सेवाएॅ, बैंक व एटीएम, प्रिट, इलेक्ट्रानिक एवं सोशल मीडिया,खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी कर्मी व वाहन।

3. राशन दुकान, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण, हॉस्पीटल दवा दुकान, चश्में का दुकान एवं दवा उत्पादन की गतिविधियां सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कॉमर्स आपूर्ति, खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां ।

4. टेक अवे या होम डिलीवरी करने वाले रेस्टोरेंट ।

5. उपायुक्त के लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ऐसे उत्पादन एवं निर्माण इकाई जिन्हें निरंतर प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, चालू रख सकते है।

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जनता को यह करने का निर्देश :

1.ऐसे व्यक्ति जो विदेश या दूसरे राज्यों से आए है या जिनमें कोरोना वायरस के संक्रमण होने की आशंका प्रतीत होती है, वे अगले 14 दिनों तक अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन वार्ड या आइशोलेशन वार्ड में रहेंगे।

2. सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामजिक दूरी के दिशा-निदेशों का अनुपालन करेंगे।

3. यदि किसी व्यक्ति को कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने या संदेह के कारण मेडिकल सलाह के तहत संस्थागत क्वारंटाइन सुविधा में या आइशोलेशन सुविधा में रखा गया है, तो बिना अनुमति के क्वारंटाइन या आइशोलेशन वार्ड से बाहर नही निकलेगा।

4. कोई भी निजी प्रयोगशाला में कोविड-19 का सैम्पल टेस्ट नही करेंगे। ऐसे सभी सैम्पल को जो सरकार द्वारा नामित किया गया है, वही भेजेंगे।

5. कोई भी व्यक्ति जिला प्रशासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को सैम्पल लेने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे।

6. स्वास्थ्य अधिकारियों के द्वारा कोविड-19 के उपचार संबंधी निदेशों का अक्षरश: पालन करेंगे।

7. कोई भी व्यक्ति कोविड-19 का अफवाह नही फैलायेगा और न ही अफवाह फैलाने के लिए किसी को प्रोत्साहित करेंगा।

8. कोई भी व्यक्ति या संस्था सक्षम पदाधिकारी के बिना लिखित अनुमति के कोविड-19 के संबंध में अपुष्ट सूचना का प्रिट या इलेक्ट्रोनिक मीडिया से प्रचार-प्रसार नहीं करेंगे।

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