63 निजी अस्पताल का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन

By Edited By: Publish:Sat, 19 Apr 2014 09:46 PM (IST) Updated:Sat, 19 Apr 2014 09:46 PM (IST)
63 निजी अस्पताल का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन

बोकारो : जिले में क्लिनिकल स्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभी तक 63 नर्सिग होम और निजी अस्पतालों का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन किया गया है। 122 अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बाकी बचे निजी अस्पतालों के संचालकों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सूचना दी गयी है।

रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य : जिले के तमाम निजी नर्सिग होम और अस्पताल सहित पैथोलॉजी सेंटर को अब स्वास्थ्य विभाग में निबंधन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना निबंधन कराए इन अस्पतालों का संचालन करना महंगा पड़ सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने जिले में कड़ाई के साथ क्लिनिकल स्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू करने में जुट गया है। बिना निबंधन के निजी अस्पताल का संचालन करते पकड़े जाने पर 50 हजार से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा।

सात सदस्यीय कमेटी का गठन : क्लिनिकल स्टेब्लिशमेंट एक्ट को जिले में सख्ती से लागू करने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सात सदस्यीय अथॉरिटी कमेटी का गठन किया गया है। उसमें उपायुक्त अध्यक्ष, सिविल सर्जन सदस्य सचिव, एसपी या उनके की ओर से कोई नामित व्यक्ति, जिप अध्यक्ष, आइएमए के केंद्रीय सचिव एवं जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी सदस्य होंगे। निबंधन का प्रमाणपत्र निर्गत करने के लिए तीन सदस्यीय टीम बनायी गयी है जिसमें सिविल सर्जन, जिप अध्यक्ष एवं आइएमए के केंद्रीय सचिव को शामिल किया गया है।

''जिले में क्लिनिकल स्टेब्लिशमेंट एक्ट को सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। बहुत जल्द स्वास्थ्य विभाग की टीम इन अस्पतालों का निरीक्षण कर वहां मिल रही स्वास्थ्य सेवा की जानकारी लेगी।

- डॉ. एसबीपी सिंह, सिविल सर्जन, बोकारो

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