Jammu Kashmir: अब ई-आफिस के तहत दस्तावेज और पत्र व्यवहार स्वीकार होंगे

महाप्रशासनिक विभाग के सचिवायुक्त मनोज कुमार द्विवेदी ने बताया कि ई-आफिस प्रणाली को पूरी तरह कार्यान्वित करने के लिए पहले भी समय समय पर सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित सहायता भी प्राप्त करने को कहा है।

By Vikas AbrolEdited By: Publish:Sun, 14 Nov 2021 09:25 AM (IST) Updated:Sun, 14 Nov 2021 09:25 AM (IST)
Jammu Kashmir: अब ई-आफिस के तहत दस्तावेज और पत्र व्यवहार स्वीकार होंगे
सूचित किया है कि जिसने अभी तक ई-आफिस प्रणाली को नहीं अपनाया है, वह 20 नवंबर तक इसे अपनाए।

जम्मू, राज्य ब्यूरो : जम्मू कश्मीर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक सुधारों की दिशा में आगे बढ़ते हुए सभी सरकारी विभागाध्यक्षों को एक सप्ताह के भीतर ई-आफिस प्रणाली को अपनाने का निर्देश दिया है। सभी प्रशासकीय सचिवों को कहा गया है कि 30 नंबर 2021 के बाद सिर्फ ई-आफिस प्रणाली के तहत विभागाध्यक्षों से प्राप्त होने वाली फाइलों व अन्य दस्तावेजों और पत्र व्यवहार को स्वीकार करते हुए उन पर कार्रवाई की जाए।

महाप्रशासनिक विभाग के सचिवायुक्त मनोज कुमार द्विवेदी ने बताया कि ई-आफिस प्रणाली को पूरी तरह कार्यान्वित करने के लिए पहले भी समय समय पर सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित सहायता भी प्राप्त करने को कहा है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद कई विभागों में ई-आफिस प्रणाली को लेकर उदासीनता बनी हुई है। इसे देखते हुए ही सभी विभागाध्यक्षों को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की मदद से एक सप्ताह के भीतर ई-आफिस कार्यप्रणाली को अपनाने के लिए कहा गया है।

सभी विभाध्यक्षों को चाहे वह मूर्व कार्यालय से संबंधित हों या नागरिक सचिवालय परिसर के बाहर स्थित कार्यालयों के प्रभारी हों, को वीपीनएन कनेक्शन, डोमेन आइडी और प्रशिक्षण संबधी सभी सुविधाएं प्रदान की गई है ताकि उन्हें ई-आफिस प्रणाली को अपनाने में दिक्कत न हो। सभी विभागाध्यक्षों को एक बार फिर सूचित किया है कि जिसने अभी तक ई-आफिस प्रणाली को नहीं अपनाया है, वह 20 नवंबर तक इसे अपनाए।

अगर कोई दिक्कत है तो वह सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की मदद ले सकता है। इसके बाद यह मान लिया जाएगा कि सभी विभागाध्यक्ष ई-आफिस प्रणाली के जरिए ही काम कर रहे हैं। अगर कोई विभागाध्यक्ष ई-आफिस प्रणाली को अपनाने और अपने विभाग में उसे लागू करने में विफल रहता है तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। उसकी विफलता पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन विभागों में दस्तावेजों की स्कैनिंग जारी है या अभी शुरु होनी है, वह सभी दस्तावेजों की स्कैनिंग का इंतजार किए बिना मौजूदा डाक के लिए ई-आफिस प्रणाली अपनाएं।

द्विवेदी ने बताया कि सभी प्रशासकीय सचिवों को कहा गया है कि वह अपने अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों और अधिकारियों को सूचित करते हुए आवश्यक निर्देश जारी करें कि 30 नंवबर 2021 के बाद उनके विभागाध्यक्षों से सिर्फ ई-आफिस प्रणालीर के जरिए ही फाइलें, दस्तावेज और पत्र व्यवहार स्वीकार्य होगा। 

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