Ladakh Hill Council Election की तारीख का हुआ ऐलान, 4 अक्टूबर को होगी वोटिंग; अधिसूचना जारी
Ladakh Hill Council Polls लद्दाख हिल परिषद चुनाव के लिए लद्दाख प्रशासन की ओर से चुनाव की नई तारिखों का ऐलान कर दिया गया है। लद्दाख हिल परिषद चुनाव 4 अक्टूबर को आयोजित कराए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 10 सितंबर को मतदान करवाने की लद्दाख प्रशासन की अधिसूचना को रद कर दिया गया था। चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को उसका हल चुनाव चिन्ह भी मिल गया है।
HighLights
- लद्दाख हिल परिषद चुनाव 4 अक्टूबर को आयोजित कराए जाएंगे ।
- पहले 10 सितंबर को होने थे चुनाव।
- 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने रद की थी अधिसूचना।
लद्दाख, जागरण संवाददाता। Ladakh Hill Council Polls: लद्दाख हिल परिषद चुनाव के लिए लद्दाख प्रशासन (Ladakh Administration) की ओर से चुनाव की नई तारिखों का ऐलान कर दिया गया है। लद्दाख हिल परिषद चुनाव 4 अक्टूबर को आयोजित कराए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के द्वारा 10 सितंबर को मतदान करवाने की लद्दाख प्रशासन की अधिसूचना को रद कर दिया गया था।
10 अक्टूबर को लद्दाख हिल परिषद चुनाव
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को सुनवाई करते हुए अधिसूचना (Election Notification) रद्द कर दी थी और सात दिनों के भीतर चुनाव के लिए नई तारिखों के ऐलान करने की घोषणा की थी। वहीं, अब प्रशासन ने दो दिनों के भीतर ही नई तारीख की घोषणा कर दी है। 10 अक्टूबर को चुनाव कराए जाएंगे। वहीं, कारगिल हिल काउंसिल के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को उसका हल चुनाव चिन्ह भी मिल गया है।
NC नेता चुनाव के लिए शुरू करें तैयारियां'
लद्दाख प्रशासन (Ladakh Administration) ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को 'हल' चुनाव चिन्ह देने से मना कर दिया था। जिसके बाद एनसी इस मामले को लेकर कोर्ट पहुंच गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्देश को गलत बताया है और हल चुनाव चिन्ह के उपयोग को जारी रखने के लिए कहा है। उन्होंने प्रशासन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। SC के फैसले के बाद उमर अबदुल्ला ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्टी के नेता लद्दाख हिल परिषद चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर सकते हैं।