नशा तस्कर को बीस वर्ष कठोर कारावास और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा, 10 किलो हेरोइन के साथ पकड़ा गया था

आरोपित के कब्जे से दस किलो हेरोइन और 24 लाख 21 हजार 350 रुपये बरामद हुए थे। कोर्ट ने आरोपित को सजा सुनाते हुए कहा कि नशे का कारोबार करने वालों के साथ सख्ती से निपटने की जरूरत है क्योंकि नशा समाज विशेषकर युवा पीढ़ी को खोखला कर रहा है।

By Jagran NewsEdited By: Publish:Fri, 07 Oct 2022 07:48 PM (IST) Updated:Fri, 07 Oct 2022 07:48 PM (IST)
नशा तस्कर को बीस वर्ष कठोर कारावास और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा, 10 किलो हेरोइन के साथ पकड़ा गया था
आरोपित से भारी मात्रा में हेरोइन बरामद हुई है और वह लंबे अर्से से इसकी तस्करी में संलिप्त था।

जम्मू, जेएनएफ : प्रिंसिपल सेशन जज जम्मू संजय परिहार ने हेरोइन तस्करी के आरोप साबित होने पर संजीव कुमार को बीस साल के कठोर कारावास और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपित के कब्जे से दस किलो हेरोइन और 24 लाख 21 हजार 350 रुपये बरामद हुए थे। कोर्ट ने आरोपित को सजा सुनाते हुए कहा कि नशे का कारोबार करने वालों के साथ सख्ती से निपटने की जरूरत है, क्योंकि नशा समाज, विशेषकर युवा पीढ़ी को खोखला कर रहा है।

आरोपित के कब्जे से भारी मात्रा में हेरोइन बरामद हुई है और वह लंबे अर्से से इसकी तस्करी में संलिप्त था। ऐसे आरोपितों के साथ किसी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती। केस के मुताबिक, 24 नवंबर 2017 को गांधी नगर पुलिस ने श्मशान घाट पुली पर एक नाका लगाया था। सुबह करीब 11 बजे पुलिस ने गंग्याल से शास्त्री नगर की ओर जा रही पंजाब नंबर की एक गाड़ी को जांच के लिए रोका। पूछे जाने पर ड्राइवर ने अपना नाम संजीव कुमार निवासी मीरां साहिब बताया।

गाड़ी की जांच के दौरान उसमें से नौ पैकेट बरामद हुए, जिनमें हेरोइन रखी थी। सूचना मिलने पर एसडीपीओ साउथ मोहम्मद रफीक मन्हास न्यायाधीश के साथ मौके पर पहुंचे और मादक पदार्थ को जब्त कर लिया गया। पुलिस ने आरोपित की निशानदेही पर उसके मीरां साहिब के इंदिरा नगर गांव में स्थित घर से एक किलो हेरोइन बरामद करने के साथ हेरोइन बेच कर कमाए गए 24 लाख 21 हजार 350 रुपये भी बरामद किए।

पुलिस ने आरोपित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच पूरी की और केस की चार्जशीट पेश की। पुलिस आरोपित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोप साबित करने में कामयाब रही। केस के तमाम पहलुओं पर गौर करते हुए कोर्ट ने आरोपित को बीस साल के कठोर कारावास व दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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