मुआवजा चेक तैयार न होने पर लगाई फटकार

जागरण संवाददाता, ऊना : रेलवे ट्रैक के लिए भूमि अधिग्रहण के बदले किसान के खाते में मुआवजा राशि जमा न

By Edited By: Publish:Fri, 28 Aug 2015 02:07 AM (IST) Updated:Fri, 28 Aug 2015 02:07 AM (IST)
मुआवजा चेक तैयार न होने पर लगाई फटकार

जागरण संवाददाता, ऊना : रेलवे ट्रैक के लिए भूमि अधिग्रहण के बदले किसान के खाते में मुआवजा राशि जमा न करवाने पर अदालत ने रेलवे के अधिकारियों को फटकार लगाई है। वीरवार को भूमि अधिग्रहण मामले में गगना राम के केस की सुनवाई हुई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम दे¨वद्र कुमार ने रेलवे के अधिकारियों को पूछा कि क्या प्रभावित किसान के खाते में मुआवजा राशि जमा करवा दी गई है। इस पर रेलवे अधिकारियों से कोई जवाब देते नहीं बना। सिर्फ इतना कहा कि चेक अभी तैयार नहीं हो पाए हैं। अदालत ने सख्ती दिखाते हुए आदेश दिए कि अगली पेशी तक पैसे किसान के खाते में जमा हो जाने चाहिए। मामले की अगली सुनवाई अब करीब एक माह बाद होगी।

अधिवक्ता अरुण कुमार सैनी ने बताया कि गगना राम की जमीन 1998 में उत्तर रेलवे ने अधिग्रहित की थी। इसके मुआवजे के लिए बसाल निवासी किसान ने 2000 में रेलवे के समक्ष अपील दायर की थी, लेकिन 2009 तक रेलवे ने उक्त फाइल को दबाकर रखा। बाद में हिमाचल हाईकोर्ट ने रेलवे को 5 लाख 69 हजार 674 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। उच्च अदालत के आदेश पर यह केस एक्जीक्यूशन के लिए जिला अदालत को भेजा गया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में रेलवे ने किसान को अब तक मात्र 74700 रुपये मुआवजा दिया है, जबकि उसे 5 लाख 69 हजार 674 रुपये मुआवजा मिलना है। इस मामले में 12 अगस्त की सुनवाई के दौरान भी रेलवे के अधिकारियों ने 9700 रुपये किसान के खाते में जमा करवाने की बात कहकर अपनी जान बचा ली थी। वीरवार को अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए रेलवे अधिकारियों को आदेश दिया कि अगली पेशी तक पैसा किसान के खाते में जमा हो जाना चाहिए। मामले की सुनवाई अब करीब एक माह बाद होगी।

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