कंटेनमेंट व रेड जोन से आने वाले होंगे क्वारंटाइन

अनलॉक चरण एक में अब कर्फयू की ढील में काफी सुविधाएं दी जाएंगी। बाजार सुबह छह से शाम आठ बजे तक खुलेंगे रहेंगे और इसके बाद सुबह तक कर्फयू सख्?ती से प्रभावी रहेगा। वहीं जिला में अब बिना पास आ जा सकेंगे और प्रदेश के किसी भी जिला में बिना पास जाने की सुविधा रहेगी। जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन से लोगों का आवागमन केवल चिकित्सकीय आपातकाल के लिए हो सकेगा। कन्टेनमेंट जोन के लिए आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पूर्व की भांति नियंत्रित रहेगी।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 01 Jun 2020 04:33 PM (IST) Updated:Mon, 01 Jun 2020 04:33 PM (IST)
कंटेनमेंट व रेड जोन से आने वाले होंगे क्वारंटाइन
कंटेनमेंट व रेड जोन से आने वाले होंगे क्वारंटाइन

जागरण संवाददाता, सोलन : जिला सोलन की सीमा में प्रवेश करने वाले वह सभी लोग संस्थागत क्वारंटाइन किए जाएंगे जो रेड व कंटेनमेंट जोन से आएंगे। इसके अलावा होम क्वारंटाइन तोड़ने वाले भी संस्थागत क्वारंटाइन भेजे जाएंगे। अगर किसी में फ्लू के लक्षण नजर आते हैं तो उन्हें भी संस्थागत क्वारंटाइन किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य राज्यों व विदेश से आने वाले लोगों को एमएचए के निर्देश के मुताबिक क्वारंटाइन किया जाएगा।

सोलन जिला के निवासी बिना किसी प्रवेशपत्र के जिला की सीमा छोड़ अन्य राज्य जा सकते हैं, किंतु यदि वे चिकित्सा, व्यापार अथवा कार्यालय उद्देश्य के लिए अन्य राज्य कम समय के लिए जाना चाहते हैं और 48 घंटे के भीतर जिला में वापस आने के इच्छुक हैं तो वे प्रवेशपत्र के साथ आवागमन कर सकते हैं। इन व्यक्तियों को उस स्थिति में क्वारंटाइन होने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं पाए जाते हैं।

अनलॉक चरण एक में अब क‌र्फ्य की ढील में काफी सुविधाएं दी जाएंगी। बाजार सुबह छह से शाम आठ बजे तक खुलेंगे रहेंगे। जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने कहा कि कंटेनमेंट जोन से लोगों का आवागमन केवल चिकित्सकीय आपातकाल के लिए हो सकेगा। कंटेनमेंट जोन के लिए आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पूर्व की भांति नियंत्रित रहेगी।

अंतरराज्यीय बैरियरों के माध्यम से दैनिक अथवा सप्ताहांत के आधार पर आवागमन करने वाले व्यक्ति वैध प्रवेश पत्र के साथ ही आ-जा सकेंगे। इन्हें क्वारंटाइन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

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