अब शादी के लिए हॉल में अधिकतम 100 लोग ही
राज्य ब्यूरो शिमला हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों पर अंकुश लगाने के
राज्य ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए अब विवाह व अन्य धार्मिक, सामाजिक, खेल, मनोरंजन और राजनीतिक आयोजनों में सौ से अधिक लोग हॉल में एकत्रित नहीं हो सकेंगे। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार भवन, होटल व सामुदायिक केंद्रों के अंदर उनकी क्षमता का 50 फीसद और अधिकतम सौ ही लोग शामिल हो सकेंगे। जिस हॉल की क्षमता पांच सौ की होगी वहां पर भी सौ से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। खुले में होने वाले आयोजनों के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन शारीरिक दूरी का पालन करना होगा।
निर्देशों के तहत अब सामूहिक धाम व भोजन पकाने वालों को रेपिड एंटीजन टेस्ट करवाना होगा। इसकी रिपोर्ट धाम बनाने के समय से 96 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसका सख्ती से पालन करवाने के सभी जिला उपायुक्तों व संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। अभी समारोहों में अधिकतम दौ सौ लोग के शामिल होने की अनुमति थी। इसके बावजूद इन समारोहों में सैकड़ों लोग शामिल हो रहे थे और शारीरिक दूरी के नियमों की धज्जियां उड़ रही थी।
बिना मास्क पहने नहीं हो सकेंगे शामिल
समारोह में कोई भी बिना मास्क शामिल नहीं हो सकेगा। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को निरीक्षण का निर्देश दिया हैं।
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विवाह व अन्य आयोजनों को छोटा करेंगे तो इससे फायदा ही होगा। धाम आदि भी नहीं दें तो कोरोना संक्रमण में राहत मिलेगी। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए और सख्त कदम उठाने की आवश्यकता होगी तो उठाए जाएंगे और पहले भी उठाए हैं।
-जयराम ठाकुर, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश।