किशन कपूर के खिलाफ याचिका खारिज

राज्य सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री किशन कपूर के विरुद्ध निचली अदालत में चल रहे आपराधिक मामले को बंद करने के खिलाफ दायर याचिका को गुणवत्ताहीन पाए जाने पर हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया। न्यायाधीश विवेक ¨सह ठाकुर ने अरुण देव बिष्ट द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए उसे यह छूट दी कि वह क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ आपत्ति दर्ज करने के लिए विशेष जज वन शिमला की अदालत के समक्ष आवेदन दाखिल कर सकता है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 09 Jan 2019 09:54 PM (IST) Updated:Wed, 09 Jan 2019 09:54 PM (IST)
किशन कपूर के खिलाफ याचिका खारिज
किशन कपूर के खिलाफ याचिका खारिज

जागरण संवाददाता, शिमला : प्रदेश हाईकोर्ट ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री किशन कपूर के विरुद्ध निचली अदालत में चल रहे आपराधिक मामले को बंद करने के खिलाफ दायर याचिका को गुणवत्ताहीन पाए जाने पर खारिज कर दिया है।

न्यायाधीश विवेक ¨सह ठाकुर ने अरुण देव बिष्ट द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए उसे यह छूट दी कि वह क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ आपत्ति दर्ज करने के लिए विशेष जज (वन) शिमला की अदालत के समक्ष आवेदन दाखिल कर सकता है। आरोप है कि किशन कपूर ने वर्ष 2008 में तत्कालीन भाजपा सरकार में शहरी विकास मंत्री एवं हिमुडा का अध्यक्ष रहते अपने और पत्नी के अलावा कुछ अन्य लोगों को डिस्क्रिशनरी अधिकार के तहत प्लॉट आवंटित किए थे। इस मामले में अरुण देव बिष्ट द्वारा दायर याचिका में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सतर्कता विभाग को जांच करने के आदेश जारी किए थे। किशन कपूर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने की सूरत में हाईकोर्ट ने अरुण देव बिष्ट द्वारा दायर याचिका का 30 दिसंबर 2013 में निपटारा कर दिया था। प्रार्थी ने याचिका में आरोप लगाया था कि सतर्कता विभाग ने उसकी आपत्ति को सुने बगैर ही न्यायालय के समक्ष क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। कानूनन क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने से पूर्व प्रार्थी को सुना जाना अति आवश्यक था।

chat bot
आपका साथी