पुजारी की हत्या कर भगवान बुद्ध की मूर्ति चोरी करने वाले दोषियों को उम्र कैद

स्पीति नदी के साथ स्थित गोपा मंदिर तिरसिंह के पुजारी दोर्जे लांडव की हत्या करने के बाद भगवान बुद्ध की मूर्ति चोरी करने वाले दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

By Edited By: Publish:Sun, 02 Dec 2018 03:20 PM (IST) Updated:Mon, 03 Dec 2018 03:00 AM (IST)
पुजारी की हत्या कर भगवान बुद्ध की मूर्ति चोरी करने वाले दोषियों को उम्र कैद
पुजारी की हत्या कर भगवान बुद्ध की मूर्ति चोरी करने वाले दोषियों को उम्र कैद
रामपुर, जेएनएन। जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर पीएस समयाल की अदालत ने हत्या और चोरी के दोष में दो लोगों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी जिला न्यायवादी सुरेश हेटा ने की। कमल सिंह उर्फ थापा और बलबीर सिंह उर्फ दिल बहादुर, जो नेपाल के रहने वाले हैं, ने 13 नवंबर 2013 की रात स्पीति नदी के साथ स्थित गोपा मंदिर तिरसिंह के पुजारी दोर्जे लांडव की हत्या करने के बाद भगवान बुद्ध की मूर्ति चोरी की थी।

14 नवंबर को एसएचओ गंगा राम ने सूचना मिलने पर मौके का दौरा किया और मामला दर्ज किया था। इसके बाद स्टेट सीआइडी शिमला ने दोनों को दिल्ली से गिरफ्तार किया था, लेकिन उनके पास बहुमूल्य मूर्ति नहीं मिली। न्यायालय में दोनों के खिलाफ हत्या और चोरी का आरोप साबित होने पर आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

chat bot
आपका साथी