लीज एरिया से बाहर खनन किया तो स्‍टोन क्रशर संचालक पर दर्ज होगी एफआइआर Kangra News

चिह्नित क्षेत्र की लीज की परिधि से बाहर खनन करते पाए जाने पर अब संबंधित स्टोन क्रशर मालिक के विरुद्ध एफआइआर दर्ज की जाएगी।

By Rajesh SharmaEdited By: Publish:Sat, 14 Sep 2019 08:58 AM (IST) Updated:Sat, 14 Sep 2019 08:58 AM (IST)
लीज एरिया से बाहर खनन किया तो स्‍टोन क्रशर संचालक पर दर्ज होगी एफआइआर Kangra News
लीज एरिया से बाहर खनन किया तो स्‍टोन क्रशर संचालक पर दर्ज होगी एफआइआर Kangra News

नूरपुर, जेएनएन। खन्नी में अवैध खनन की शिकायतों के तुरंत निपटारे के लिए एसडीएम डॉ. सुरेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में  बैठक हुई। इसमें संबंधित विभागीय अधिकारी, स्टोन क्रशर व लोगों ने भाग लिया। एसडीएम ने कहा कि किसी भी स्टोन क्रशर मालिक को माइनिंग लीज के तहत निर्धारित नियमों के विपरीत तथा अवैज्ञानिक तरीके से खनन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। किसानों-बागवानों के हितों के साथ पेयजल व सिंचाई परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायत मिलने पर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

चिह्नित क्षेत्र की लीज की परिधि से बाहर खनन करते  पाए जाने पर अब संबंधित स्टोन क्रशर मालिक के विरुद्ध एफआइआर दर्ज की जाएगी। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को खनन के लिए चिन्हित क्षेत्रों में 15 दिन के भीतर क्रशर मालिकों की उपस्थिति में डिमार्केशन कर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने उद्योग विभाग की अनुमति से चल रहे स्टोन क्रशर मालिकों को खनन कार्य के लिए  इस्तेमाल में लाए जा रहे वाहनों की सूची खनन अधिकारियों को सौंपने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिना नंबर प्लेट व अनाधिकृत रूप से चल रहे  वाहनों को जब्त करने के साथ- साथ उनकी आरसी भी निरस्त की जाएगी।

एसडीएम ने कहा कि अवैध स्टोन क्रशरों के बिजली के कनेक्शन प्रशासन ने हालांकि पहले काट दिए हैं, परंतु ऐसा कोई मामला दोबारा ध्यान में आने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर  डीएसपी डॉ. साहिल अरोड़ा, खनन अधिकारी नीरज कांत, एसएचओ मोहन लाल व अन्य मौजूद रहे।

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