सुप्रीमकोर्ट पहुंचा कोटखाई दुष्कर्म व हत्या मामला, मां ने इंसाफ के लिए खटखटाया शीर्ष अदालत का दरवाजा

Kotkhai Murder Case शिमला जिले के कोटखाई का बहुचर्चित दुष्कर्म व हत्या मामला अब सुप्रीमकोर्ट तक पहुंच गया है।

By Rajesh SharmaEdited By: Publish:Wed, 09 Sep 2020 09:34 AM (IST) Updated:Wed, 09 Sep 2020 09:34 AM (IST)
सुप्रीमकोर्ट पहुंचा कोटखाई दुष्कर्म व हत्या मामला, मां ने इंसाफ के लिए खटखटाया शीर्ष अदालत का दरवाजा
सुप्रीमकोर्ट पहुंचा कोटखाई दुष्कर्म व हत्या मामला, मां ने इंसाफ के लिए खटखटाया शीर्ष अदालत का दरवाजा

शिमला, रमेश सिंगटा। शिमला जिले के कोटखाई का बहुचर्चित दुष्कर्म व हत्या मामला अब सुप्रीमकोर्ट तक पहुंच गया है। छात्रा की मां ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस पर 10 सितंबर को तीन जजों की बैंच सुनवाई करेगी। इनमें न्यायमूर्ति एनवी रमन, सूर्यकांत, हृषिकेश शामिल हैं। मां को बेटी के लिए न्याय की आस लगी हुई है। पीडि़त परिवार ने सीबीआइ जांच पर भी सवाल उठाए हैं। सर्वोच्च न्यायालय तक केस को मदद सेवा ट्रस्ट के माध्यम से पहुंचाया गया है।

ट्रस्ट ने शिमला में आंदोलन भी किया था। जघन्य अपराध के बाद लोग न्याय मांगने सड़क पर उतर आए थे। हाईकोर्ट ने उस वक्त खुद संज्ञान लिया था। छात्रा दुष्कर्म व हत्या मामला और कोटखाई थाने में हुई एक आरोपित सूरज की मौत मामले की सीबीआइ जांच के आदेश दिए थे।

याचिका दाखिल की गई

सुप्रीम कोर्ट में छात्रा की मां की ओर से याचिका दाखिल की गई है। सीबीबाइ ने फॉरेंसिक साइंस निदेशालय गुजरात की रिपोर्ट शिमला की कोर्ट में नहीं दी, जबकि स्टेटस रिपोर्ट दाखिल होती थी। अकेला व्यक्ति दुष्कर्म, हत्या नहीं कर सकता था। -तनुजा थापटा, अध्यक्ष, मदद सेवा ट्रस्ट।

क्या है मामला

शिमला जिले के तहत कोटखाई के गांव हलाइला में 15 साल की स्कूली छात्रा के साथ चार जुलाई 2017 को दुष्कर्म हुआ हुआ और फिर हत्या कर दी गई। पहले जांच पुलिस ने की। पुलिस ने जिन आरोपितों को गिरफ्तार किया, उनमें से सूरज की कोटखाई थाने की हवालात में मौत हो गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने दोनों मामलों की सीबीआइ जांच के आदेश दिए थे। जांच में पुलिस की थ्योरी गलत साबित हुई। सीबीआइ ने सभी आरोपितों को क्लीनचिट दी। बाद में छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में चिरानी अनिल कुमार उर्फ नीलू को गिरफ्तार किया। इस मामले की सुनवाई शिमला की एक अदालत में चल रही है।

कब क्या हुआ 4 जुलाई 2017-कोटखाई के हलाइला के स्कूल की छात्रा लापता हुई। 5 जुलाई-स्वजनों ने छात्रा की जंगल में तलाश की। 6 जुलाई-हलाइला के जंगल में मिला शव, पुलिस ने की जांच शुरू की। 7 जुलाई- पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि। 10 जुलाई-प्रदेश सरकार ने एसआइटी गठित की, आइजी जहूर जैदी को जिम्मा सौंपा गया। 11 जुलाई-चार युवकों को पूछताछ के लिए पकड़ा। 18 जुलाई-आधी रात को पुलिस हिरासत में एक कथित आरोपित की हत्या। 19 जुलाई-हाईकोर्ट ने सीबीआइ को सौंपा जांच का जिम्मा। 22 जुलाई-सीबीआइ ने दिल्ली में दो अलग-अलग मामले दर्ज किए। 29 अगस्त-आइजी सहित आठ पुलिस कर्मी गिरफ्तार। 16 नवंबर- पूर्व एसपी डीडब्ल्यू नेगी को सीबीआइ ने गिरफ्तार किया। 25 नवंबर-सीबीआइ ने एसआइटी के खिलाफ चार्जशीट दायर की। 25 अप्रैल 2018-सीबीआइ ने कोर्ट में फाइनल स्टेटस रिपोर्ट पेश की। 5 अप्रैल 2019-आइजी जहूर जैदी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। 18 अप्रैल 2019-पूर्व एसपी डीडब्ल्यू नेगी को हाईकोर्ट से मिली जमानत। नवंबर में आरोपित आइजी, एसपी, डीडब्ल्यू नेगी बहाल। डीडब्ल्यू नेगी मई, 2020 में सेवानिवृत्त।

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