हमीरपुर में होटल, रेस्तरां व ढाबे खोलने को सशर्त अनमुति

जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने अनलॉक-1 के तहत निषेधाज्ञा में संशोधन संबंधी आदेश पारित किए हैं।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 13 Jun 2020 09:06 PM (IST) Updated:Sat, 13 Jun 2020 09:06 PM (IST)
हमीरपुर में होटल, रेस्तरां व ढाबे खोलने को सशर्त अनमुति
हमीरपुर में होटल, रेस्तरां व ढाबे खोलने को सशर्त अनमुति

जागरण संवाददाता, हमीरपुर : जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने अनलॉक-1 के तहत निषेधाज्ञा में संशोधन संबंधी आदेश पारित किए हैं। आदेश के अनुसार जिले में अब होटल, रेस्तरां व ढाबे सशर्त खोले जा सकेंगे। दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटकों को होटल में ठहराने की अनुमति नहीं होगी। होटलों में किसी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजक, अकादमिक, सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन व लोगों के समूह एकत्र होने की भी अनुमति नहीं होगी।

होटल प्रबंधकों को प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा नौ जून को जारी दिशा-निर्देशों की कड़ाई से पालन करना होगा। होटल में ठहरने वालों का पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर, कमरा नंबर और ठहरने की तिथियों का पूरा ब्यौरा होटल प्रबंधकों को रखना होगा। वहीं, होटल प्रबंधकों को कोविड-19 के लिए रेपिड रिस्पांस टीम का गठन करना होगा। यह टीम कोविड-19 के संदर्भ में समय-समय पर जारी होने वाले निर्देशों के पालन के लिए उत्तरदायी होगी।

सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा व होटल स्टाफ को दस्तानों का प्रयोग करना होगा। सभी लोगों को दो मीटर की दूरी बनाए रखनी होगी। होटल में आने वाले मेहमानों एवं स्टाफ को आरोग्य सेतु एप का उपयोग करना होगा। सभी लोगों की थर्मल स्कैनिग का प्रबंध भी होटल प्रबंधन को ही करना होगा। लिफ्ट का प्रयोग केवल तभी करें यदि कोई व्यक्ति सीढि़यों के उपयोग के लिए शारीरिक तौर पर सक्षम न हो।

जिले में जिम, स्वीमिग पूल, थियेटर, ऑडिटोरियम, गेमिग आर्केड और बच्चों के खेलों से संबंधित भाग बंद रहेंगे।

आदेश के अनुसार रेस्तरां, ढाबे, ईटिग प्वाइंट, कैफे, फूड का‌र्ट्स और मिठाई की दुकानों में भी ग्राहकों को सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी और इसके लिए पर्यटन विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

वेटर टेबल तक खाना लाएंगे लेकिन उन्हें इसे परोसने की अनुमति नहीं होगी। प्रदेश के निवासियों के लिए ट्रैकिग व कैंपिग गतिविधियां आयोजित की जा सकेंगी। रात्रि के समय कैंपिग की जा सकेगी, लेकिन इस दौरान क‌र्फ्यू अवधि में किसी भी प्रकार के आवागमन पर रोक रहेगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 जून तक मान्य रहेंगे। अवहेलना करने पर निर्धारित नियमों अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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