दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास, 20 हजार जुर्माना

जागरण संवाददाता, धर्मशाला : पुलिस थाना मैक्लोडगंज के तहत एक गाव की मानसिक विक्षिप्त लड़की से

By JagranEdited By: Publish:Tue, 21 Aug 2018 10:00 AM (IST) Updated:Tue, 21 Aug 2018 10:00 AM (IST)
दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का 
कारावास, 20 हजार जुर्माना
दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास, 20 हजार जुर्माना

जागरण संवाददाता, धर्मशाला : पुलिस थाना मैक्लोडगंज के तहत एक गाव की मानसिक विक्षिप्त लड़की से दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को दो माह अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। 2013 से चल रहे केस पर फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-3 ज्योसना सुमंत डढवाल की अदालत ने सोमवार को सुनाया।

जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि केस की पैरवी पहले सरकारी वकील एलएम शर्मा और भूपेंद्र कटोच ने की थी। उन्होंने बताया कि मामला 30 जुलाई, 2013 को मैक्लोडगंज पुलिस थाने में दर्ज हुआ था। बहन ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि पीड़िता मानसिक रूप से विक्षिप्त है। जब पीड़िता जंगल में उसके साथ पशुओं को चराने गई थी तो उस दौरान स्थानीय व्यक्ति करतार सिंह उर्फ अजीत कुमार ने दुष्कर्म किया था। शिकायत के अनुसार, जब बहन मौके पर पहुंची तो करतार सिंह वहा से फरार हो गया और इसके बाद उन्होंने इस बाबत सूचना परिजनों को दी और पुलिस थाना मैक्लोडगंज में मामला दर्ज करवाया था। केस की सुनवाई के दौरान 18 गवाहों को पेश किया गया। पुलिस की ओर से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर दोषी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है।

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घुरकड़ी निवासी से 210 नशीले कैप्सूल बरामद

जागरण संवाददाता, कांगड़ा : कांगड़ा पुलिस ने घुरकड़ी में दबिश देकर एक व्यक्ति से 210 नशीले कैप्सूल बरामद किए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है कि यह कैप्सूल उसने कहां से खरीदे हैं। पुलिस थाना कांगड़ा की टीम ने घुरकड़ी निवासी रणजीत ¨सह से नशीले कैप्सूल बरामद किए हैं। एसपी संतोष पटियाल ने बताया कि पुलिस का नशे के खिलाफ छेड़ा गया अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा।

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