चरस तस्कर को पांच वर्ष का कठोर कारावास

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By JagranEdited By: Publish:Thu, 24 Jan 2019 05:54 PM (IST) Updated:Thu, 24 Jan 2019 05:54 PM (IST)
चरस तस्कर को पांच वर्ष का कठोर कारावास
चरस तस्कर को पांच वर्ष का कठोर कारावास

जागरण संवाददाता, चंबा : जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा राजेश तोमर की विशेष अदालत ने वीरवार को एक व्यक्ति को चरस रखने के जुर्म में पांच वर्ष कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने की सूरत में दोषी को छह माह का अतिरिक्त साधाराण कारावास भुगतना होगा।

जिला न्यायवादी विजय रेहालिया ने बताया कि आठ फरवरी, 2017 को पुलिस दल बनीखेत बाजार में गश्त पर था। शाम समय करीब 7:10 बजे विनोद कुमार पुत्र चंद्रिका कुमार निवासी गांव भरोलीकलां, डाकघर भरोली, थाना सुजानपुर, जिला पठानकोट (पंजाब) बनीखेत की ओर से हाथ में एक बैग उठाए पैदल चला आया था। जब उसने अपने सामने पुलिस को देखा तो वह घबरा गया था। पुलिस ने संदेह के आधार पर उससे पूछताछ कर तलाशी ली तो उसके बैग से 502 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर थाना डलहौजी के तहत मामला दर्ज किया था। इसके उपरांत मामले की छानबीन पूर्ण कर चालान न्यायालय में पेश किया गया था। न्यायालय ने विनोद कुमार को मादक द्रव्य अधिनियम की धारा 20 के तहत दोषी करार देते हुए में पांच वर्ष का कठोर कारावास और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने की सूरत में उसे छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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