एक दिन में 28 निर्माण और दो अवैध कॉलोनियों पर चला पीला पंजा

जिला नगर योजनाकार ने मंगलवार को जगाधरी-अंबाला नेशनल हाईवे के साथ लगते एरिया पर बड़ी कार्रवाई की।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 26 Jun 2019 09:37 AM (IST) Updated:Wed, 26 Jun 2019 09:37 AM (IST)
एक दिन में 28 निर्माण और दो अवैध कॉलोनियों पर चला पीला पंजा
एक दिन में 28 निर्माण और दो अवैध कॉलोनियों पर चला पीला पंजा

जागरण संवाददाता, यमुनानगर : जिला नगर योजनाकार ने मंगलवार को जगाधरी-अंबाला नेशनल हाईवे के साथ लगते एरिया पर बड़ी कार्रवाई की। छप्पर और मंसूरपुर एरिया में काटी गई दो अवैध कॉलोनियों को तोड़ा गया, वहीं गधौला में टोल प्लाजा के पास अवैध रूप से बनी दुकानों और ढाबों को भी जेसीबी की मदद से ढहा दिया। तोड़ने से पहले सभी लोगों को नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद वहां पर अवैध रूप से निर्माण किए जा रहे थे। डीटीपी की इस कार्रवाई का लोगों ने विरोध भी किया, परंतु किसी की एक नहीं सुनी गई।

थाना छप्पर और मंसूरपुर एरिया में दो कॉलोनियां अवैध रूप से काटी गई थी। इन कॉलोनियों में अवैध रूप से निर्माण किए थे। पता चलने पर डीटीपी की तरफ से कॉलोनी काटने वालों को नोटिस जारी किए थे। मंगलवार को कार्रवाई करते हुए जेसीबी से कॉलोनी को तोड़ दिया गया। यहां से 21 दुकानों और एक प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय को भी तोड़ा गया, जिन लोगों ने दुकानें बनाई थी, उन्होंने विभाग की इस कार्रवाई का विरोध किया। विरोध कर रहे लोगों को पुलिस ने वहां से खदेड़ दिया। सरस्वती नगर के बीडीपीओ बीडी साहनी को कार्रवाई के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया था। साथ में डीटीपी कार्यालय से फिल्ड इंवेस्टीगेटर मोहित शर्मा और पटवारी जितेंद्र मौजूद रहे। इसके बाद टीम जगाधरी-अंबाला नेशनल हाईवे-344 पर गधौला टोल प्लाजा के पास पहुंची। टोल प्लाजा के साथ लगते खेतों में कुछ लोगों ने अवैध रूप से ढाबे और दुकानें बना दी थी। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि टोल प्लाजा पर रुकने वाले वाहनों के कारण यहां अच्छा कारोबार हो सके। यहां पर तीन दो मंजिला दुकानें बनाई गई थी। इन्हें तोड़ दिया गया। इसके साथ ही नीलकंठ ढाबा और चार शौचालयों को भी तोड़ कर धराशाही कर दिया गया। इसके साथ ही रूलाखेड़ी गांव के रकबा में बने राजू पंजाबी ढाबा, चार शौचालयों, एक स्टोर रूम, एक कार वाशिग और सर्विस सेंटर को भी तोड़ दिया गया।

डीटीपी अमित मधोलिया ने बताया कि जिन अवैध कॉलोनियों और निर्माण पर कार्रवाई की गई है। इसके लिए कार्यालय से किसी तरह की अनुमति नहीं ली गई थी। सभी को नोटिस जारी किए गए थे, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। नेशनल हाईवे के साथ लगते 30 और 60 मीटर एरिया में किसी भी तरह का निर्माण करना प्रतिबंधित है। यदि किसी को निर्माण को लेकर कोई दुविधा है तो वह इस बारे में कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकता है।

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