आठवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद

बहलाफुसला कर आठवीं कक्षा की छात्रा को अगवा करने के बाद उससे दुष्कर्म करने के दोषी बिहार निवासी संजय को कोर्ट ने 10 साल कैद और आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 30 Apr 2019 01:11 AM (IST) Updated:Tue, 30 Apr 2019 01:11 AM (IST)
आठवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद
आठवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद

संवाद सहयोगी, जगाधरी: बहलाफुसला कर आठवीं कक्षा की छात्रा को अगवा करने के बाद उससे दुष्कर्म करने के दोषी बिहार निवासी संजय को कोर्ट ने 10 साल कैद और आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। यह फैसला स्पेशल कोर्ट (क्राइम अंगेस्ट वूमेन एंड चिल्ड्रन) कोर्ट की जज पायल बंसल ने सुनाया है।

यह था मामला:

वरिष्ठ उप जिला न्यायवादी सुरजीत आर्य ने बताया कि फरकपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली एक कालोनी में किराए पर रहने वाली महिला ने 16 मार्च 2018 को पुलिस को दी शिकायत में कहा कि वह एक बेकरी पर काम करती है। उसके पास चार बच्चे हैं, जिसमें एक लड़का और तीन लड़कियां हैं। सबसे बड़ी लड़की की उम्र 14 साल है, जो कि आठवीं कक्षा में पढ़ती है। 16 मार्च को उसकी लड़की संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। उन्होंने पड़ोस में रहने वाले बिहार निवासी संजय पर शक जताया कि वह उसकी बेटी को बहला फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। 20 मार्च को पुलिस ने बच्ची को बरामद कर लिया और आरोपी नाबालिग के खिलाफ चार पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मैजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में लड़की ने कहा कि आरोपी उसे घुमाने के बहाने ले गया और उसके साथ दुष्कर्म भी किया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कोर्ट में करीब दो साल चली सुनवाई के दौरान दर्जन भर लोगों की गवाही हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को कोर्ट ने संजय को दस साल कैद व आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी।

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